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बालाजी होटल जुआ कांड में बड़ा फैसला: 19 आरोपियों की जमानत खारिज, कोर्ट ने भेजा जेल

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 महासमुंद : छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के चर्चित बालाजी होटल जुआ कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 19 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के आदेश के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। इस फैसले के बाद एक बार फिर जिले में चर्चित जुआ कांड चर्चा का विषय बन गया है।

होटल से 19 जुआरी किए गए थे गिरफ्तार
मिली जानकारी के अनुसार, 23 अक्टूबर 2025 को कोतवाली पुलिस ने शहर स्थित बालाजी होटल में छापेमारी कर बड़े पैमाने पर जुआ खेलते हुए 19 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस कार्रवाई के दौरान मौके से 7 लाख 63 हजार रुपये नकद, 19 मोबाइल फोन तथा कई वाहन जब्त किए गए थे।

शहर के कई व्यापारी थे शामिल
बताया जाता है कि, गिरफ्तार आरोपियों में शहर के कई व्यापारी, होटल व्यवसायी और समाजसेवी भी शामिल थे, जिसके कारण यह मामला उस समय काफी सुर्खियों में रहा था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया था।

आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से जमानत की मांग की गई, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी। कोर्ट के इस फैसले को जिले में अवैध जुआ गतिविधियों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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