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13 साल के मासूम की हत्या कर खेत में दफनाया शव, 40 घंटे में पुलिस ने खोला खौफनाक राज

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सक्ती : जिले में 13 वर्षीय बालक की हत्या के मामले का पुलिस ने महज 40 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बालक की हत्या कर शव को खेत में दफनाने वाले आरोपी हेमंत कुमार केंवट (22) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, परसदा खुर्द निवासी सौखी कुमार केंवट ने थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका 13 वर्षीय बेटा कपिल कुमार केंवट 8 जुलाई की रात से लापता है। परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। शिकायत में गांव के युवक हेमंत कुमार केंवट पर बेटे को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने का संदेह जताया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल और एसडीओपी डॉ. भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने संदेही हेमंत कुमार केंवट को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में वह बार-बार बयान बदलकर पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से कई घंटे तक पूछताछ के बाद उसने हत्या की वारदात कबूल कर ली।

पुरानी रंजिश में की हत्या

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि करीब छह-सात महीने पहले उसका हरदा गांव के कुछ युवकों से विवाद हुआ था। आरोपी का आरोप था कि कपिल ने इस घटना की जानकारी दूसरों को दे दी थी, जिससे वह उससे नाराज था और बदला लेने की फिराक में था।

आरोपी ने 8 जुलाई की रात कपिल को चोरी का लोहा बेचकर पैसे कमाने का लालच देकर अपने साथ बोरघर ले गया। वहां उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए शव को पास के खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया और मृतक के कपड़ों को दूसरे खेत में फेंक दिया।

खेत से बरामद हुआ शव

आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर कार्यपालिक दंडाधिकारी, चिकित्सकीय दल और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में खेत की खुदाई कर बालक का शव बरामद किया गया। शव की पहचान कपिल कुमार केंवट के रूप में हुई।

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त रापा (धारदार कृषि उपकरण) और घटना के समय पहने गए कपड़े भी जब्त कर लिए हैं।

आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा गया

जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी हेमंत कुमार केंवट (22 वर्ष), निवासी परसदा खुर्द, जिला सक्ती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 103(1) और 238 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

पुलिस ने बताया कि इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा महज 40 घंटे के भीतर कर लिया गया है।

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