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कृषि विभाग द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि, एग्रीस्टैक पंजीयन एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 31 जुलाई तक कृषि चौपाल का किया जा रहा आयोजन

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सक्ती : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी पात्र हितग्राहियों का एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन तथा योजना से संबंधित आवश्यक जानकारी का अद्यतन होना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत ई-केवाईसी, आधार सीडिंग एवं लैंड सीडिंग की प्रक्रिया पूर्ण होना आवश्यक है। फार्मर आईडी एवं पीएम किसान पोर्टल में जानकारी अद्यतन नहीं होने की स्थिति में किसानों को योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इसी उद्देश्य से कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देशन मे कृषि विभाग द्वारा जिले के सभी ग्रामों में 14 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक कृषि चौपाल आयोजित किए जा रहे हैं।कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार जिन किसानों ने अभी तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवश्यक ई-केवाईसी, आधार सीडिंग एवं लैंड सीडिंग नहीं कराई है, अथवा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीयन नहीं कराया है, वे अपने ग्राम में आयोजित कृषि चौपाल, ऑनलाइन माध्यम या नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर सकते हैं। एग्रीस्टैक पंजीयन के लिए किसान को आधार कार्ड, ई-केवाईसी, आधार से लिंक मोबाइल नंबर एवं बी-1 दस्तावेज की आवश्यकता होगी।

पंजीयन के उपरांत किसान को फार्मर आईडी जारी की जाएगी, जो भविष्य में विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगी। वहीं पीएम किसान पोर्टल में नवीन पंजीयन हेतु फार्मर आईडी, आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बी-1, पति या पत्नी का आधार कार्ड तथा राशन कार्ड जैसे दस्तावेज आवश्यक होंगे। ई-केवाईसी, आधार सीडिंग एवं लैंड सीडिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए भी किसानों को फार्मर आईडी, आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बी-1, राशन कार्ड तथा पति या पत्नी के आधार कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। कृषि विभाग ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे समय रहते फार्मर आईडी बनवाएं तथा पीएम किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करें, ताकि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके। योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, कृषि विभाग, राजस्व विभाग अथवा नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं।

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