बेमेतरा :प्रार्थी मनीष शुक्ला उम्र 46 वर्ष, निवासी खैरा, थाना नांदघाट जिला बेमेतरा ने अपने साथी गौवंश संवको के साथ रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 28.08.2026 को रात्रि में गौसेवक सहयोगी के द्वारा इसे सूचना दिया कि ग्राम चौरेंगा मरघट के पास से भैसा को कत्ल खाना ले जाने के लिए एक सफेद रंग के बोलेरो पीकअप वाहन में भर कर ले जा रहे है सूचना पर दिनांक 29.08.2026 के रात्रि करीबन 12:30 बजे ग्राम बालसमुंद चंदनू रोड जैतखाम के पास सफेद रंग के बोलेरो पीकअप वाहन क्रमांक CG10 AN 1090 को रोकवाकर देखे जिसमें दो व्यक्ति सवार थे। चालक से पुछताछ करने पर अपना नाम धनुष यादव उम्र 32 वर्ष निवासी भदराली थाना चंदनू तथा वाहन में बैठे व्यक्ति अपना नाम रमेश साहू उम्र 26 वर्ष निवासी चौरेंगा थाना सिमगा बताया तथा पीकअप वाहन के डाला के अंदर तीन नग पड़वा (भैसा) भरा हुआ था जिसे दोनो व्यक्ति के द्वारा ग्राम चौरंगा के रहने वाले कालीचरण साहू मवेशी मालिक के साथ ग्राम चौरंगा के मरघट के पास तीनो पड़वा को भरकर बखारीकोना मध्यप्रदेश होते कत्लखाना परिवहन करते ले जा रहे थे, मवेशी मालिक कालीचरण साहू को शंका होने पर बाथरूम जा रहा हूं बीच रास्ते में छोडकर भाग जाना बताये। उक्त वाहन के डाला के अंदर तीन नग पड़वा को बिना चारा पानी और हवा के ठूस ठूस कर बिना किसी वैध दस्तावेज के कत्लखाना परिवहन करते जा रहे थे। मवेशी मालिक कालीचरण साहू निवासी चौरेंगा का पतातलाश कर मिलने पर पीकअप वाहन व मवेशी को साथ लेकर लेकर आये है। कि रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा छ.ग.कृषक पषु परीरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 पशुओ के प्रति कुरता का निवारण अधि. 1960 की धारा 11, छ.ग. पशुओ का परिवहन अधिनियम 1978 की धारा 47 ( ए) 47 (सी)49 (ए) 54 (1) (2.)(3) 55 (ए) का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक (SP) श्री त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.)ने तत्काल आरोपी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव एवं एसडीओपी बेमेतरा श्री भुषण एक्का के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक सोनल ग्वाला को अपराध विवेचना हेतु थाना स्टाफ के साथ लगाया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी धनुष यादव उम्र 32 वर्ष निवासी भदराली, रमेश साहू पिता लेखराम साहू उम्र 26 वर्ष निवासी चौरेंगा एवं मवेशी मालिक कालीचरण साहू उम्र 23 वर्ष, निवासी चौरेंगा को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार किया।
प्रकरण में आरोपियों के कब्जे से 03 नग गौ वंश व परिवहन में प्रयुक्त पिकअप पीकअप वाहन क्रमांक CG10 AN 1090 को जप्त किया गया। गौ वंश का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जप्त गौ वंश को सुरक्षार्थ रखवाया गया।
आरोपी 01. कालीचरण साहू पिता बल्लू साहू उम्र 23 वर्ष, निवासी चौरेंगा, थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार, 02. रमेश साहू पिता लेखराम साहू उम्र 26 वर्ष निवासी चौरेंगा थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार, 03. धनुष यादव पिता रामाधर यादव उम्र 32 वर्ष निवासी भदराली थाना चंदनू जिला बेमेतरा को आज दिनांक 30.08.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक सोनल ग्वाला, प्रशिक्षु उप निरीक्षक सूरज प्रकाश, सहायक उप निरीक्षक दीनानाथ सिन्हा, आरक्षक शिव कुमार सेन, हेमंत वर्मा सहित थाना बेमेतरा के समस्त स्टाफ व गौवंश सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।




