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शराब की कीमत में ₹10 ज्यादा वसूले तो आबकारी उप निरीक्षक निलंबित, अवैध शराब मामले में 2 और अधिकारियों पर गिरी गाज

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रायपुर :  छत्तीसगढ़ में शराब की निर्धारित कीमत से अधिक वसूली और अवैध शराब निर्माण के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की जांच में महासमुंद जिले की तुमा डबरी (बेमचा) स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान में शराब ओवररेट बेचे जाने की पुष्टि हुई। मामले में आबकारी उप निरीक्षक नितेश सिंह बैस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

वहीं कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण से जुड़ी बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद होने के मामले में आबकारी उप निरीक्षक रानू मरकाम और प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी मधुकर श्याम हरित पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है।

190 रुपये की शराब 200 में बेची

राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने 7 सितंबर 2026 को महासमुंद जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान तुमा डबरी (बेमचा) का आकस्मिक निरीक्षण किया। छद्म ग्राहक के माध्यम से कराए गए सत्यापन में दुकान के विक्रयकर्ता दिनेश्वर ध्रुव द्वारा बैगपाइपर व्हिस्की का एक पाव, जिसकी निर्धारित कीमत 190 रुपये थी, उसे 200 रुपये में बेचना पाया गया।

इसके बाद दोबारा खरीद परीक्षण में दूसरे विक्रयकर्ता गुलाब डहरिया ने भी यही शराब 190 रुपये की जगह 200 रुपये में बेची। इस तरह दो पाव शराब की निर्धारित कीमत 380 रुपये के बजाय 400 रुपये वसूले गए, यानी ग्राहकों से कुल 20 रुपये अधिक लिए गए।

मामले में दोनों विक्रयकर्ताओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

निगरानी में लापरवाही पर अधिकारी निलंबित

विभाग ने शराब दुकान में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिक्री को संबंधित प्रभार क्षेत्र में प्रभावी निगरानी के अभाव और शिथिल नियंत्रण का गंभीर मामला माना। इसके बाद मदिरा दुकान प्रभारी एवं वृत्त प्रभारी महासमुंद नितेश सिंह बैस को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग संभाग निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

कांकेर में अवैध शराब निर्माण की बड़ी तैयारी का खुलासा

इधर, उत्तर बस्तर कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बसंत नगर (नारायणपुर) में पुलिस की छापामार कार्रवाई में एक सूने किराए के मकान से अवैध शराब निर्माण से जुड़ी बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद हुई।

कार्रवाई के दौरान 4409 खाली शराब की बोतल/पौवा, 3380 ढक्कन तथा 105 पत्ते स्टीकर और होलोग्राम बरामद किए गए। इसके अलावा जम्मू स्पेशल व्हिस्की के 30 भरे हुए पौवे भी मिले, जिनमें कुल 5.400 लीटर शराब थी। इसकी कीमत 3600 रुपये बताई गई है।

बरामद विभिन्न ब्रांडों के स्टीकर और होलोग्राम की कीमत 59,645 रुपये, जबकि खाली बोतल और पौवों की कीमत 22,045 रुपये बताई गई है।

रानू मरकाम और मधुकर श्याम हरित भी निलंबित

अवैध शराब निर्माण से जुड़ी यह सामग्री जिस क्षेत्र में मिली, वह आबकारी उप निरीक्षक और मदिरा दुकान प्रभारी रानू मरकाम के प्रभार में आता है। विभाग ने मामले को कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही, उदासीनता और शिथिल नियंत्रण मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।

इसी मामले में प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी मधुकर श्याम हरित के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। विभाग ने प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही, प्रभावी पर्यवेक्षण की कमी और सतत निगरानी के अभाव को देखते हुए उन्हें भी निलंबित किया है।

रानू मरकाम का निलंबन मुख्यालय जिला आबकारी अधिकारी, कांकेर कार्यालय और मधुकर श्याम हरित का मुख्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है।

दो अधिकारियों से 7 दिन में मांगा जवाब

महासमुंद में ओवररेट शराब बिक्री के मामले में विभाग ने अन्य अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी दीपक ठाकुर और अजय कुमार पाण्डेय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

दोनों अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर समाधानकारक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

शराब दुकानों की निगरानी होगी और सख्त

आबकारी विभाग की कार्रवाई से साफ है कि प्रदेश में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री, अवैध शराब निर्माण और निगरानी में लापरवाही को लेकर सरकार सख्त रुख अपना रही है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता और मैदानी अमले के जरिए शराब दुकानों की जांच और निगरानी को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

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