राजनांदगांव : जिले में संचालित कंपोजिट मदिरा दुकान में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में दुकान की प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त ने इस संबंध में 9 सितंबर 2026 को निलंबन आदेश जारी किया।
उड़नदस्ता टीम की जांच में सामने आई अनियमितता
जानकारी के मुताबिक, 3 सितंबर को राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने राजनांदगांव जिले के कंपोजिट मदिरा दुकान खुज्जी में दबिश देकर जांच की थी। इस दौरान दुकान में शराब की बिक्री में निर्धारित दर से अधिक राशि वसूले जाने का मामला सामने आया।
जांच में पाया गया कि दुकान के विक्रयकर्ता होरी लाल देवांगन ने देशी मदिरा की 6 पाव बोतलें निर्धारित कीमत 480 रुपये के बजाय 500 रुपये प्रति पाव की दर से बेचीं।
इसके बाद पुनः खरीद परीक्षण किया गया। इसमें 17 पाव देशी मदिरा की कीमत निर्धारित 1,360 रुपये के स्थान पर 1,500 रुपये वसूली गई।
इस तरह कुल 23 पाव शराब की बिक्री में निर्धारित दर से 160 रुपये अधिक वसूल किए गए। जहां इन शराब की कुल कीमत 1,840 रुपये होनी चाहिए थी, वहीं ग्राहकों से 2,000 रुपये लिए गए।
विक्रयकर्ता के खिलाफ भी दर्ज हुआ प्रकरण
मामला सामने आने के बाद शराब विक्रयकर्ता के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार, दुकान की प्रभारी एवं आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन के प्रभाव क्षेत्र में इस तरह की गंभीर अनियमितता का पाया जाना उनके कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता और शिथिल नियंत्रण को दर्शाता है।
आबकारी आयुक्त ने बताई कार्रवाई की वजह
आदेश में कहा गया है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के प्रतिकूल एवं दंडनीय है। इसी आधार पर आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
इस कार्रवाई के बाद शराब दुकानों में निर्धारित दरों के अनुपालन और निगरानी व्यवस्था को लेकर आबकारी विभाग की सख्ती साफ दिखाई दे रही है।




