रायपुर :राजधानी रायपुर में 21 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी एस. कुमार साहू को दोषी ठहराते हुए दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या की धाराओं में अलग-अलग आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया है।
अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान की अदालत ने आरोपी को धारा 376 और धारा 302 के तहत दोषी माना। दोनों धाराओं में 500-500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक विजयश्री बिसेन ने मामले में पैरवी की।
2022 में कार के अंदर मिला था युवती का शव
मामला 31 मई 2022 का है। युवती का शव थनौद चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास एक कार के अंदर मिला था। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और हत्या में इस्तेमाल चाकू, खून लगे कपड़े तथा कार को जब्त किया था।
मामले की जांच में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण साक्ष्य बनी। जांच के दौरान युवती की स्लाइड में मानव शुक्राणु और चाकू पर मानव रक्त पाए जाने की बात सामने आई थी।
1564 दिन से जेल में बंद आरोपी
आरोपी 31 मई 2022 से जेल में बंद है। अदालत ने उसकी अब तक की 1564 दिनों की अभिरक्षा अवधि को सजा में समायोजित करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही अदालत ने मृतिका के माता-पिता को नियमानुसार प्रतिकर दिलाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।
फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस फैसले को करीब चार साल पुराने दुष्कर्म और हत्या के इस मामले में महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।




