बिलासपुर : गणेश विसर्जन के दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाना दो लोगों को भारी पड़ गया। सिटी कोतवाली पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए डीजे साउंड सिस्टम लगे दो वाहनों को जब्त किया है। पुलिस ने दोनों वाहनों में लगे साउंड बॉक्स और एम्प्लीफायर भी अपने कब्जे में ले लिए हैं।
पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई कोतवाली चौक में गणेश विसर्जन के दौरान की गई।
बिना अनुमति तेज आवाज में बज रहा था DJ
पुलिस के अनुसार, गणेश विसर्जन के दौरान डीजे वाहन के विद्युत तार के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट की स्थिति भी बनी थी। जांच में डीजे संचालन बिना अनुमति और निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में किए जाने की बात सामने आई।
मामले में पुलिस ने आशीष तिवारी और शिव प्रसाद पटेल के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 15 और 16 के तहत कार्रवाई की है।
पुलिस ने डीजे लगे वाहन क्रमांक CG-08/AL-0523 और CG-13/BK-0925 को जब्त किया है।
विसर्जन के दौरान DJ पर रहेगी विशेष नजर
पुलिस ने बताया कि गणेश समितियों और आयोजकों को पहले ही डीजे संचालन के नियमों और निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करने की समझाइश दी गई थी। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन सामने आने पर कार्रवाई की गई।
24 और 25 सितंबर को होने वाले गणेश विसर्जन के दौरान भी पुलिस डीजे संचालन पर विशेष निगरानी रखेगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित ध्वनि सीमा और कोलाहल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।




