15वें वित्त की राशि के उपयोग पर उठे सवाल, ₹8.83 लाख से अधिक की राशि वसूली योग्य बताई गई
गरियाबंद : ग्राम पंचायत स्तर पर शासकीय राशि के उपयोग और पंचायत कार्यों में नियमों की अनदेखी के मामले में जिला पंचायत गरियाबंद ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी आदेश में ग्राम पंचायत [आदेश में उल्लिखित पंचायत] के सचिव श्री सत्यरंजन हंस/हसराज को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के प्रावधानों के तहत पंचायत सचिव के पद से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्रवाई तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी।
जांच में सामने आईं कई गंभीर अनियमितताएं
जिला पंचायत के आदेश के अनुसार सचिव द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना, पंचायत कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहने तथा पंचायत के कार्यों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने जैसी बातें जांच में सामने आईं। आदेश में पंचायत बैठकों की कार्यवाही पंजी और प्रस्तावों के संधारण को लेकर भी गंभीर आपत्तियां दर्ज की गई हैं।
आदेश में 15वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। विभिन्न मदों में राशि आहरित किए जाने तथा स्वीकृत कार्यों के स्थान पर अन्य कार्यों में राशि के उपयोग का उल्लेख आदेश में किया गया है। जांच में कुल ₹8,83,175 की राशि वसूली योग्य पाए जाने का उल्लेख किया गया है।
बैठक की कार्यवाही पर भी उठे सवाल
जिला पंचायत के आदेश में ग्राम पंचायत की बैठकों की कार्यवाही को लेकर भी गंभीर टिप्पणियां की गई हैं। आदेश के मुताबिक कुछ बैठकों में पारित प्रस्तावों का उल्लेख कार्यवाही पंजी में नहीं किया गया तथा कुछ मामलों में प्रस्ताव, कार्यवाही और राशि आहरण से संबंधित प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया।
जांच में यह भी उल्लेखित है कि पंचायत बैठकों की कार्यवाही में सरपंच एवं पंचों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान नहीं लिए जाने जैसे तथ्य सामने आए। इसे नियमों के विपरीत मानते हुए सचिव की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए।
जिला पंचायत ने माना कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही
आदेश में उपलब्ध तथ्यों और जांच के आधार पर सचिव के कृत्यों को पंचायत सचिव के पद के दायित्वों के अनुरूप नहीं पाया गया। जिला पंचायत सीईओ ने छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के तहत कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है।
आदेश दिनांक 25 सितंबर 2026 का है। इसकी प्रतिलिपि पंचायत संचालनालय, कलेक्टर गरियाबंद, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मैनपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैनपुर सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।
यह कार्रवाई पंचायतों में शासकीय राशि के उपयोग, प्रस्तावों के संधारण और प्रशासनिक नियमों के पालन को लेकर जिला प्रशासन की सख्ती का संकेत देती है।




