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छत्तीसगढ़ में नशीली दवाओं पर पुलिस का एक्शन, 737 कैप्सूल के साथ तीन आरोपी जेल भेजे गए

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बालोद: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अवैध नशीली दवाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से ट्रामाडोल युक्त 737 कैप्सूल बरामद की गई हैं। पुलिस ने इनके साथ तीन मोबाइल फोन और एक स्कूटी भी जब्त की है। मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(ग) के तहत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, बरामद कैप्सूल की कुल कीमत 4,790.50 रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई 10 और 11 अक्टूबर 2026 को की गई।

मुखबिर की सूचना पर स्कूटी सवार आरोपी पकड़ा गया

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 10 अक्टूबर 2026 को सूचना मिली थी कि टिकरापारा, बालोद निवासी सुशील कुमार आर्य उर्फ साईं अपनी काले रंग की होंडा डियो स्कूटी में नशीली दवाइयां रखकर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नियमानुसार तलाशी ली। इस दौरान स्कूटी की डिक्की में लाल पॉलीथीन के अंदर रखी TraiSPAS (Tramadol) की 449 कैप्सूल बरामद हुईं। इनका कुल वजन 255.930 ग्राम और कीमत लगभग 2,918.50 रुपये बताई गई है।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वीवो कंपनी का एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन और करीब 60 हजार रुपये कीमत की स्कूटी भी जब्त की।

दो अन्य आरोपियों से भी मिलीं ट्रामाडोल कैप्सूल

पूछताछ और मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस ने मामले में दो अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की।

दल्लीराजहरा के वार्ड क्रमांक 25 निवासी शंकर नायडू के कब्जे से SPAS-TRASCEN-PLUS (Tramadol) की 144 कैप्सूल बरामद की गईं। इनकी कीमत लगभग 936 रुपये बताई गई है। आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया।

इसी तरह, बालोद के नया पारा निवासी भूपेश्वर साहू उर्फ मंडल के कब्जे से भी इसी ब्रांड की 144 कैप्सूल बरामद हुईं। इनकी कीमत भी लगभग 936 रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त किया है।

कुल 737 कैप्सूल बरामद, तीन मोबाइल और स्कूटी जब्त

पुलिस की कार्रवाई में तीनों आरोपियों से कुल 737 कैप्सूल बरामद हुईं। इनमें TraiSPAS (Tramadol) की 449 और SPAS-TRASCEN-PLUS (Tramadol) की 288 कैप्सूल शामिल हैं।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीन मोबाइल फोन और एक स्कूटी भी जब्त की है। बरामद दवाइयों की कुल कीमत करीब 4,790.50 रुपये बताई गई है।

NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज, तीनों जेल भेजे गए

पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 537/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(ग) में कार्रवाई की है। सुशील कुमार आर्य उर्फ साईं को 10 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया, जबकि शंकर नायडू और भूपेश्वर साहू उर्फ मंडल की गिरफ्तारी 11 अक्टूबर 2026 को की गई।

तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

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