बिना हेलमेट, बिना बीमा और नो-पार्किंग सहित 32 मामलों में चालानी कार्रवाई, यात्री बसों के परमिट की भी हुई जांच
बैकुंठपुर (कोरिया): जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए कोरिया पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक हरिश राठौर के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा जिलेभर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान यात्री बसों के परमिट से लेकर दोपहिया और चारपहिया वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर शमन शुल्क भी वसूल किया जा रहा है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह एवं उप पुलिस अधीक्षक श्याम मधुकर के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी बीरबल राजवाड़े के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार जांच अभियान चला रही है। अभियान के तहत 27 अक्टूबर 2026 को यात्री बसों की जांच के दौरान वैध परमिट नहीं पाए जाने पर ‘कोरिया बस’ के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मौके पर ही 10 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूल किया गया।
वहीं, 30 अक्टूबर को मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध व्यापक चालानी कार्रवाई की गई। इसमें बिना हेलमेट वाहन चलाने के 10 मामलों में 5 हजार रुपये, बिना सीट बेल्ट के 2 मामलों में एक हजार रुपये, बिना वैध बीमा के वाहन चलाने के 5 मामलों में 5 हजार रुपये, नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करने के 7 मामलों में 2100 रुपये तथा बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने के एक मामले में एक हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। इसके अलावा यातायात नियमों की अन्य अवहेलना के 7 मामलों में 2100 रुपये की कार्रवाई की गई।
इस प्रकार 30 अक्टूबर को कुल 32 प्रकरणों में 16,200 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। वहीं, 27 अक्टूबर को बस पर की गई कार्रवाई को मिलाकर दो दिनों में कुल 42 प्रकरणों में 26,200 रुपये का शमन शुल्क वसूल किया गया।
नशे में वाहन चलाने और नाबालिगों को गाड़ी देने पर सख्त चेतावनी
कोरिया पुलिस ने वाहन चालकों और अभिभावकों से यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध वाहन जब्ती सहित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा 10 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देने पर अभिभावक अथवा वाहन स्वामी के विरुद्ध 25 हजार रुपये तक जुर्माना एवं कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
पुलिस ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने तथा वाहन के आवश्यक दस्तावेज हमेशा साथ रखने की सलाह दी है।
कोरिया पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। यातायात नियमों का पालन कर ही दुर्घटनाओं और अनमोल जिंदगियों के नुकसान को रोका जा सकता है।




