
जैसलमेर: जिला कलेक्टर के निर्देश पर पूरे जिले में शुक्रवार शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण ब्लैकआउट रहेगा. पहले यह समय सीमा शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक तय की गई थी, लेकिन अब इसे दो घंटे बढ़ाकर सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है. यह फैसला सुरक्षा कारणों के मद्देनजर लिया गया है, जिसे गंभीरता से पालकन करने की अपील की गई है.
जैसलमेर में आज रात ब्लैकआउट: प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों की सभी लाइटें समय पर बंद करें और खिड़कियों को पर्दों से अच्छी तरह ढके, ताकि किसी भी तरह की रोशनी बाहर न जा सके. बाहरी प्रकाश जैसे कि ट्यूबलाइट, बल्ब, डेकोरेटिव लाइट्स आदि को भी पूरी तरह से बंद करने का अनुरोध किया गया है. साथ ही डिफेंस एरिया के 5 किलोमीटर की परिधि के दायरे में आवागमन पूर्णतः वर्जित रहेगा.
वहीं, इन क्षेत्रों में अवांछनीय रूप से कोई भी व्यक्ति घूमता हुआ नजर आएगा तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा जैसलमेर से रामगढ़-तनोट रोड पर जाने वाले लोगों को भी दोपहर 3 बजे तक अपनी यात्रा को पूर्ण करने के लिए कहा गया है. दोपहर 3 बजे के बाद रामगढ़-तनोट रोड पर आवागमन पूर्णतया वर्जित रहेगा.
एडीएम परसाराम सैनी ने जनता से अनुरोध किया है कि इस सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए और प्रशासन के निर्देशों का पालन कर सहयोगी नागरिक की भूमिका निभाई जाए. उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि मिलकर इसका पालन करें. जिला प्रशासन की ओर से जारी इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए सभी नागरिकों को निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. यह ब्लैकआउट सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है और इसमें लापरवाही बरतना सभी के लिए नुकसानदेह हो सकता है. प्रशासन ने सभी से सहयोग की उम्मीद जताई है.
जैसलमेर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, नजदीकी थानों में जमा करने के निर्देश : वर्तमान हालातों को देखते हुए जिले में ड्रोन उड़ाने व आतिशबाजी करने पर कलेक्टर प्रताप सिंह ने पाबंदी लगा दी है. कोई ऐसा करते पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश निकाले गए हैं. कलेक्टर प्रताप सिंह ने सभी ड्रोन कैमरों को अपने नजदीकी थानों में जमा करवाने के आदेश दिए हैं. आदेश के मुताबिक यूएवी, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून आदि उड़ानों पर रोक रहेगी. यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.
ड्रोन थानों में जमा करने के आदेश : जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने आदेश में बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसलमेर जिले के संपूर्ण नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिबंध लागू किए हैं. आदेश के मुताबिक यूएवी, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून आदि उड़ानों पर रोक रहेगी. यह निषेधाज्ञा केंद्र सरकार के सैन्य अथवा अर्ध सैनिक बलों और राज्य सरकार के पुलिस विभाग की ओर से सामरिक महत्व की गतिविधियों के संचालन पर लागू नहीं होंगी.
पटाखों-आतिशबाजी के क्रय विक्रय और उपयोग पर भी बैन : इसी प्रकार जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने किसी भी प्रकार के पटाखों और आतिशबाजी के क्रय विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है. यह आदेश संपूर्ण जैसलमेर जिले के लिए लागू होंगे. आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार दंडित करने की कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे.



