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नशे के खिलाफ बड़ा कदम, कोर्ट ने 3 आरोपियों को 15-15 साल जेल और भारी जुर्माना सुनाया, क्या है पूरा मामला ?

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रायपुर: नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायालय ने 3 नशे के सौदागरों को कड़ी सजा सुनाई है। इस मामले में 2 अंतर्राज्यीय नशे के कारोबारियों समेत कुल तीन आरोपियों को 15-15 साल की कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

नशीले चरस के साथ गिरफ्तार हुए थे आरोपी

विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट में यह फैसला सुनाया गया। आरोपियों में सिद्धार्थ जैन और शिवम तिवारी भोपाल के रहने वाले हैं जबकि आदित्य लोखंडे रायपुर का निवासी है। ये तीनों होटल सुप्रीत और इन होटल में नशीली चरस के साथ गिरफ्तार किए गए थे।

एनडीपीएस एक्ट के तहत FIR दर्ज

इस पूरे मामले में सिविल लाइन थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच की थी। कोर्ट ने जांच के आधार पर दोषी पाए गए तीनों आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है ताकि नशे के खिलाफ सख्ती का संदेश पूरे प्रदेश में जाए। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि नशे की तस्करी और बिक्री को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

इस मामले में पुलिस विभाग ने भी अपनी भूमिका को सराहा है, जिन्होंने सख्ती से कार्रवाई कर नशे की तस्करी रोकने का प्रयास किया। इस घटना के बाद प्रशासन और पुलिस विभाग ने भी कहा है कि वे लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे और नशे की जड़ को खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे

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