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जेल में ही मनेगी भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की दिवाली, ED कोर्ट ने इतने दिन बढ़ाई न्यायिक रिमांड

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रायपुर : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष अदालत ने बड़ा झटका दिया है। शराब घोटाले में अदालत ने उनकी न्यायिक रिमांड को बढ़ा दिया है, जिससे अब चैतन्य बघेल 24 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे। ईडी की ओर से मामले की जांच के लिए और समय की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को 3 महीने के अंदर जांच पूरी करने कहा है। कोर्ट ने दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक फाइनल रिपोर्ट मांगी है। सितंबर के आखिरी सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऑर्डर अपलोड किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ED और EOW ने मामले की जांच तेज कर दी है। शराब मामले में जुड़े आरोपी अधिकारियों और अन्य लोगों से पूछताछ जारी है। ED आबकारी विभाग के 30 अधिकारियों के बयान दर्ज करने में जुटी है। इनमें 7 रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल हैं। ED के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन को करीब 2 साल हो गए हैं। इस केस को मुकाम तक पहुंचाना होगा। हम अपनी फाइनल जांच सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्धारित समय के अंदर पेश करेंगे।

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