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588 करोड़ कमा चुकी धुरंधर के खिलाफ पाकिस्तानी कोर्ट में मुकदमा, अदालत ने उठाया ये कदम…

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आदित्य धर की धुरंधर बॉक्स ऑफिस से लेकर सोशल मीडिया तक, सब जगह छाई हुई है. क्रिटिक्स और ऑडियंस को फिल्म काफी पसंद आ रही है. लेकिन फिल्म की बढ़ती पॉपुलैरिटी पाकिस्तान को रास नहीं आ रही. वहां पर धुरंधर को लेकर एफआईआर करने की मांग की जा रही है. वहां लोगों का कहना है कि धुरंधर में ल्यारी जी जो तस्वीर दिखाई गई है, वो झूठ है क्योंकि ल्यारी में ऐसा कुछ नहीं. अब हाल ही में पाकिस्तान की एक सेशन कोर्ट में धुरंधर के खिलाफ पाकिस्तान को बदनाम करने, हिंसा और आतंकवाद दिखाने के आरोप में याचिका दायर की गई. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी किया है.

PPP कार्यकर्ता की याचिका:- धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर, मेकर्स, स्टारकास्ट और बाकी क्रू मेंबर्स को प्रस्तावित आरोपी बताते हुए, PPP कार्यकर्ता मोहम्मद आमिर ने सेशन कोर्ट में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 22-A और B के तहत एक आवेदन दायर किया. पीपीपी कार्यकर्ता मोहम्मद आमिर का कहना है कि फिल्म में कराची, खासकर ल्यारी को “टेररिस्ट वॉर जॉन” की तरह पेश किया गया है, जो भड़काऊ और गुमराह करने वाला है.

भुट्टो की तस्वीरों का इस्तेमाल:-मोहम्मद आमिर का आरोप है कि आदित्य धर ने ऑफिशियल ट्रेलर और प्रमोशनल चीजों में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो की तस्वीरें, PPP के झंडे और रैली के सीन्स का बिना किसी कानूनी परमिशन के इस्तेमाल किया है. साथ ही, कराची और खासकर ल्यारी को फिल्म में “आतंकवादी वॉर जॉन” बताया गया है, जो काफी भड़काऊ, गुमराह करने वाला और गलतबयानी है, जिससे पाकिस्तान और उसके लोगों की इमेज को नुकसान पहुंच रहा है.

आवेदक ने कहा कि प्रस्तावित आरोपी ऐसी मानहानिकारक और भड़काऊ चीजों के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार है. इससे मानहानि, आपराधिक धमकी, दंगा भड़काने के इरादे से उकसाने और अलग-अलग ग्रुप्स के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने जैसे अपराध होते हैं.

 

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