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6 नग भैंसा बुचड़ खाना ले जाते , 04 आरोपी धराये पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पुलिस ने किया कार्यवाही

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रिपोर्टर मुन्ना पांडेय सरगुजा : बेजुबान जानवरों की तस्करी पर सरगुजा पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में प्रार्थी विश्वनाथ यादव साकिन पोकसरी ने थाना बतौली उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 10जनवरी26 को ग्राम भटको लगरू चौक के पास तेजू बरगाह, शिवरचन नगेशिया, मुनेश बरगाह के द्वारा 6 रास भैंसा को निर्दयतापूर्वक मारते पीटते दौडाते भूखे प्यासे पैदल हांकते हुये भैंसा को तस्करी कर बुचड़खाना ले जा रहे थे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बतौली मे अपराध क्रमांक 05/26 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशुओं क्रूरता निवारण अधिनियम धारा 11, 1 (घ) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपियो को पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना नाम (01) तेजू दरगाह पिता सुखदेव बरगाह उम्र 45 वर्ष (02) शिवरचन नरोशिया पिता सालहेर उम्र 50 वर्ष (03) मुनेश बरगाह पिता सुन्दर बरगाह उम्र 35 वर्ष सभी सा० पाटीपारा थाना दरिमा का होना बताये, आरोपियों से पुछताछ करने पर 6 रास भैंसा (मवेशी) को पाटीपारा से कठरापारा नवरतन बरगाह के कहने पर बुचड़खाना ले जाना स्वीकार किया आरोपियों से 6 नग मवेशी जप्त किया गया, आरोपियों के बताये मुताबिक मामले मे शामिल आरोपी नवरतन बरगाह को पकड़कर पुछताछ किया गया।

आरोपी अपना नाम (04) नवरत्न बरगाह आत्मज पीताम्बर यादव उम्र 60 वर्ष साकिन शिवनाथपुर थाना सीतापुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर 06 रास मवेशी को बुचड़खाना ले जाने जैसा जुर्म करना कबूल किया , आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, सहायक उप निरीक्षक नारायण सिंह मरावी, प्रधान आरक्षक अनूप कुजुर, महिला आरक्षक मेरी क्लारेट, आरक्षक राजेश खलखो, गजानंद सिंह, विकाश एक्का, हिमांशु, राजू सक्रिय रहे।

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