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आगजनी और हिंसा मामले में फिर जेल भेजे गए अमित बघेल, कोर्ट ने ठुकराई जमानत अर्जी

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बलौदाबाजार : बलौदाबाजार हिंसा केस में गिरफ्तार किए गए अमित बघेल को आज CJM कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 20 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया।पुलिस ने अमित बघेल को बलौदाबाजार से रायपुर सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया है। वह हिंसा और आगजनी के मामले में गिरफ्तार हैं।

अमित बघेल की मुश्किलें बढ़ीं 

आपको बता दें कि बलौदाबाजार आगजनी और हिंसा मामले में पुलिस ने करीब डेढ़ साल बाद एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। 10 जून 2024 को हुई इस घटना में अब तक 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अमित बघेल के गिरफ्तारी के ताजा कार्रवाई के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।वहीं इस मामले में अमित बघेल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित बघेल के मुताबिक उनके खिलाफ सरकार षड़यंत्र रच रही है।

13 एफआईआर दर्ज 

10 जून 2024 को हुई आगजनी के दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आग लगा दी गई थी। इसके अलावा संयुक्त कार्यालय, तहसील कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और कई सरकारी एवं निजी वाहनों को भी जला दिया गया था। इस मामले में बलौदाबाजार सिटी कोतवाली थाने में कुल 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कांग्रेस, भीम आर्मी और क्रांति सेना से जुड़े कई पदाधिकारियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। ज्यादातर मामलों में पुलिस चालान पेश कर चुकी है।कई मामलों में गवाही की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इधर अब नई गिरफ्तारी के बाद यह मामला एक बार फिर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।

भड़काऊ भाषण और आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पहले हुई थी गिरफ्तारी

छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने को लेकर 27 अक्टूबर को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल ने अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज के इष्ट देवता झूलेलाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अमित बघेल के बयान के बाद अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने राजधानी सहित प्रदेश और देश भर में प्रदर्शन किया था।अमित बघेल पर आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान वाले मामले में रायपुर समेत दूसरे राज्यों में भी एफआईआर दर्ज हुई थी।इसके बाद से अमित बघेल फरार चल रहे थे। 26 दिन बाद 5 दिसंबर को अमित बघेल देवेंद्र नगर थाने में सरेंडर करने पहुंचे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल दाखिल कर दिया।

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