राधेश्याम सोनवानी ,गरियाबंद :-गरियाबंद के वरिष्ठ अधिकारियो के द्वारा अवैध गांजा, हीरा, शराब के प्रकरणों में केवल घटना स्थल पर पकड़े गए आरोपी ही नही, बल्कि उनके संपर्क सूत्र, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, और मुख्य सरगना तक को चिन्हित कर कानूनी कार्यवाही के संबंध में निर्देशित किया गया था। जिसके परिपालन में थाना फिंगेश्वर के अपराध क्रमांक 31/2026 धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट में पूर्व मे गिरफ्तार आरोपी 01) राकेश ठाकुर 02) संजय उके 03) परमानंद साहू को अवैध मादक पदार्थ गांजा का तस्करी करते पाये जाने से दिनांक 03.02.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
पूर्व अवैध गांजा के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों से पुछताछ के दौरान बताया था कि उक्त गांजा को भिलाई निवासी जगदीप उर्फ जगदीष राउलकर को बिक्री करने के लिए ले जा रहे थे। आरोपी के पतासाजी एवं गिरफ्तारी के लिए मुखबीर सक्रिय किया गया था। प्रकरण में पतासाजी उपरांत अवैध गांजा को शहर व आसपास के क्षेत्रों में बेचने वाला आरोपी जगदीप उर्फ जगदीष राउलकर पिता देवदास राउलकर उम्र 46 साल साकिन बैकुठधाम जेपी नगर वार्ड नम्बर 31 भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
गरियाबंद पुलिस कप्तान के द्वारा बताया गया कि अवैध मामले में संलिप्त लोगों की अंतिम सरगना तक की गिरफ्तारी की जा रही है। आमजन से अपील इस प्रकार के अवैध मामलों से दूर रहे। इस प्रकार की संलिप्तता पाये जाने पर विधिसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।गिरफ्तार आरोपी जगदीप उर्फ जगदीश राउलकर पिता देवदास राउलकर उम्र 46 साल साकिन बैकुठधाम जेपी नगर वार्ड नम्बर 31 भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग



