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कवर्धा में रिश्ते का कत्ल: शराब के दौरान विवाद के बाद ससुर ने दामाद को पीट-पीटकर मार डाला

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कवर्धा : कबीरधाम जिला के पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव के द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में दर्ज गंभीर अपराधों का जल्द से जल्द निराकरण कर आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया है। जिससे प्रार्थीगणों को उचित न्याय समय पर मिल सकें जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोडला श्री अखिलेश कौशिक के पर्यवेक्षण में थाना तरेगागाँव जंगल प्रभारी निरीक्षक संग्राम सिंह एवं टीम के द्वारा ससुर दामाद के विवाद में दामाद की हत्या का खुलासा किया गया है।

थाना तरेगांव जंगल पुलिस ने मामले में मृतक वैशाखु सिंह मरावी की मारपीट कर हत्या करने के आरोप में उसके ससुर मंगल सिंह धुर्वे पिता स्व. हीरालाल उर्फ हीरासिंह धुर्वे, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम कोयलारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 16/2026, धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

मातुमझोला (एम.पी.) से ससुराल आया था मृतक विवेचना में सामने आया कि दिनांक 09 अगस्त 2026 को मृतक वैशाखु सिंह अपनी पत्नी सुषमा बाई, दो बच्चों तथा सास-ससुर के साथ जिला मंडला (म.प्र.) से अपने ससुराल कोयलारी आया था। जहां मृतक और उसके ससुर के मध्य शराब पीने के दौरान मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। जिस दौरान आरोपी मंगल सिंह ने अपने दामाद वैशाखु सिंह पर सरई की लकड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर, दाहिने हाथ की कलाई, पीठ एवं सीने में चोटें आईं।

इलाज के बाद हुई मौत घटना के बाद मृतक के परिजन उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल बोडला ले गए। जहां इलाज के दौरान 13 अगस्त 2026 को मृतक की मृत्यु हो गई।

जिस पर थाना मोतीनाला जिला मंडला मध्य प्रदेश में देहाती नालसी में अपराध कायम कर अग्रिम कार्यवाही हेतु डायरी थाना तरेगांव जंगल को प्राप्त का क्षेत्र होने पर मामले मूल अपराध कायम के विवेचना में लिया गया दौरान विवेचना के पुलिस के द्वारा आरोपी को पकड़ा गया जिससे पूछताछ पर आरोपी मंगल सिंह द्वारा शराब पीने के दौरान आपसी विवाद में अपने दामाद बैसाखू सिंह को सरई के डंडा से मारपीट कर हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त सरई की लकड़ी जप्त की गई। तथा आरोपी मंगल सिंह को विधिवत गिरफ्तार किया गया, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

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