बेमेतरा : प्रार्थी हरीश कुमार चौहान ग्राम कारेसरा तह. थानखम्हरिया थाना व जिला बेमेतरा ने अपने साथी गौवंश संवको के साथ रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम हेमाबंद निवासी दिलीप राय पिता धर्मदास राय के द्वारा जानबुझ कर गौ हत्या एवं गौ भक्तो की धार्मिक भावनाओ को आहत करने के आशय से असंख्य गौवंशो को अपनी निजी संपत्ति बाडे में बिना चारा पानी साफ सफाई एवं बीना उचित स्थान के ठुस ठुस कर गौ वंशो को निर्ममता से भरा जाते रहा गया है जिससे गौ वंशो को खडे होने में भी दिक्कत होते रही असंख्य गौ वंश की निचे गिर कर पैरो में दब कर एवं भयंकर किचड में अपना दम तोडते रहे यह अमानविय कृत्य इनके द्वारा स्थानी ग्रामीणो के अनुसार कई वर्षों से निरंतर चली आ रही है ये लालच वश अन्य स्थान से प्रति गौ वंश लाकर रखने हेतु 1200 रूपये लेता है एवं संख्या निरंतर बडती जाती है गौ वंश के निधन उपरांत ये ट्रेक्टर से बांध कर घसीटते हुए गौ भक्तो के समक्ष जानबुझ कर उनकी भावनाये आहत करने हेतु ले जाकर खुले मौदान में या तो फेकता रहा या नदी में बहाता रहा जिस कारण स्थानी ग्रामिणों के स्वस्थ्य पर भी असर आने एवं वातावरण दुषित होने से ग्राम की स्वच्छता भी भंग होते आई है स्थानीयों ने भय पूर्वक यह संदेह भी जताया है कि हेमाबंद निवासी दिलीप राय के द्वारा गौ तस्करी एवं धर्म परिवर्तन जैसे असंवैधानिक अमानविय कृत्य वर्षों से किये जा रहे है प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 325 बीएनएस, 11(1) (क), 11(1) (ज) पशु कुरता निवारण अधिनियम 1960 का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक (SP) त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.)ने तत्काल आरोपी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव एवं एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी दाढी को अपराध विवेचना हेतु थाना स्टाफ के साथ लगाया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी दिलीप राय निवासी हेमाबंद को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार किया। प्रकरण में विवेचना के दौरान पता चला कि आरोपी द्वारा गौ वंश की उचित देखरेख, स्वास्थ्य सुविधा, खानेपीने एवं रहने की कमी से गौ वंश का मृत्यु हुई हैं। जिसे गौ वंश के निधन उपरांत अपने बेटे संजय राय के साथ ट्रैक्टर में लोड कर सुनसान जगह पर फेक आते थे। तथा बीमार गौ वंश का ईलाज न कराते हुए, ट्रैक्टर में लोडकर मरने के लिए फेक आता था।
प्रकरण में आरोपी के कब्जे से गौ शाला नुमा छोटे से जगह से 105 नग गौ वंश जप्त किया गया। मौके पर गौ वंश का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। 09 गौ वंशो का अत्यधिक स्वास्थ्य खराब होने से उचित उपचार हेतु दुसरे स्थानों पर भेजा गया। जप्त गौ वंशो को जिले के विभिन्न गौ शालाओं में सुरक्षार्थ रखवाया गया हैं।
आरोपियों द्वारा गौ वंश को बिना चारा पानी के कुरता पूर्वक अपने बाड़ा में ठूस-ठूस कर भरकर रखा गया एवं मृत गौवंश को क्रूरता पूर्वक ट्रेक्टर में लोडकर गांव के बाहर ले जाकर फेंक कर गौ सेवकों एवं ग्रामिणो के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना पाये जाने से प्रकरण में विवेचना के दौरान धारा 299 BNS, छ.ग. कृषक पशु परिक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 घटित होना पाये जाने से प्रकरण में जोडी गई।
आरोपी 01. दिलीप राय पिता धर्मदास राय उम्र 55 वर्ष, 02. संजय राय पिता दिलीप राय उम्र 35 वर्ष, दोनों निवासी हेमाबंध थाना दाढी जिला बेमेतरा को आज दिनांक 24.08.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा हैं।
इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना दाढी से सहायक उप निरीक्षक रामकुमार दिवाकर, चौकी प्रभारी खण्डसरा सहायक उप निरीक्षक कंवल सिंह नेताम, प्रधान आरक्षक पंकज सिंह राजपूत, आरक्षक हेम प्रसाद साहू, संजय चंद्राकर, सुखसागर साहू, रतन श्रीवास, बिरेन्द्र चंद्रवंशी, फिरोज साहू सहित थाना दाढी के समस्त स्टाफ व गौवंश सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।




