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शिक्षक की मनमानी पर शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, शराब के सेवन और अनधिकृत गैरहाजिरी पर निलंबन

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धमतरी : जिले के मगरलोड क्षेत्र से शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलौदी में पदस्थ व्याख्याता नारायण प्रसाद साहू को लोक शिक्षण संचालनालय ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच में उन पर शराब का सेवन कर विद्यालय आने, शैक्षणिक कार्य प्रभावित करने और बिना अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थित रहने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं।

शिकायत और जांच के बाद हुई कार्रवाई

मामले में जिला शिक्षा अधिकारी, धमतरी के स्तर पर शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर जांच कराई गई और जांच प्रतिवेदन लोक शिक्षण संचालनालय को भेजा गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की।

विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार व्याख्याता 1 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तथा 16 जून से 23 जून 2026 तक बिना अनुमति अथवा अवकाश आवेदन के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे।

कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं माना संतोषजनक

मामले में विभाग की ओर से व्याख्याता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। विभाग के अनुसार प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद संबंधित कृत्यों को पदीय गरिमा के विपरीत, कर्तव्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए निलंबन का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत कार्रवाई

लोक शिक्षण संचालनालय ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए नारायण प्रसाद साहू को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मगरलोड निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निलंबन आदेश की तामिली सुनिश्चित करने के साथ आरोप पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी निर्धारित समय में उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।

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