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वन विभाग ने जप्त किया किसान का ट्रैक्टर, राजस्व दस्तावेज दिखाकर मुक्ति की मांग

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उमारिया : ग्राम नरवार, तहसील मानपुर निवासी अनिल जायसवाल पिता मोतीलाल जायसवाल का पावरट्रैक 434-39 एचपी ट्रैक्टर वन विभाग द्वारा जप्त किए जाने के मामले में प्रार्थी ने क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सहित संबंधित अधिकारियों के समक्ष आवेदन देकर ट्रैक्टर को नियमानुसार मुक्त किए जाने की मांग की है।

आवेदन के अनुसार 22 जुलाई 2026 को सुबह करीब 8 बजे ग्राम नरवार निवासी विश्राम पिता अधानू बैगा ने प्रार्थी को फोन कर जुताई के लिए बुलाया था। प्रार्थी अपना ट्रैक्टर लेकर विश्राम बैगा के घर के बगल में स्थित खेत पर जुताई करने पहुंचा, जहां पूर्व से मकान एवं कुआं भी बना हुआ है। सुबह करीब 9 बजे जुताई के दौरान वन विभाग के अमले ने ट्रैक्टर को जप्त कर विभाग के कार्यालय में खड़ा कर दिया।

प्रार्थी ने बताया कि उक्त ट्रैक्टर रेंजर मानपुर अंकित सोनी द्वारा जप्ती की कार्यवाही कर कार्यालय में खड़ा कर लिया गया है। पूछताछ करने पर प्रार्थी को बताया जाता है कि उनका ट्रैक्टर “राजसात” हो गया है, जबकि प्रार्थी का कहना है कि ट्रैक्टर वन क्षेत्र में नहीं, बल्कि राजस्व क्षेत्र में जुताई कर रहा था।

प्रार्थी के अनुसार ग्रामवासियों, विश्राम बैगा एवं पटवारी से मिली जानकारी अनुसार संबंधित भूमि खसरा क्रमांक 281/297/1, रकबा 1.2560 हेक्टेयर से जुड़ी है। दस्तावेजों के मुताबिक इसी खसरा नंबर में न्यायालय तहसीलदार, तहसील मानपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 55 में 2 अगस्त 2016 के आदेश के आधार पर विश्राम पिता अधानू बैगा के नाम 30×30 का आबादी भूखंड पट्टा जारी है। इसी खसरा में अधानू बैगा पिता परसदिया बैगा के नाम भी आबादी भूखंड पट्टा है, तथा बेदाबाई पति अधानू बैगा के नाम ग्राम पंचायत पतौर के कक्ष क्रमांक 344 में 0.177 हेक्टेयर वन अधिकार पट्टा भी दर्ज है। प्रार्थी ने स्पष्ट किया कि उसने उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों के आधार पर ही संबंधित व्यक्ति के बताए स्थान पर जुताई की थी, न कि किसी वन भूमि पर कब्जे के उद्देश्य से। ट्रैक्टर एक्सिस बैंक, ब्यौहारी से फाइनेंस पर लिया गया है और परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है।

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