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मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण : 12 नवंबर से दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां

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छूटे हुए पात्र नागरिकों और युवाओं के पंजीकरण पर विशेष पहल, 4 जनवरी 2027 को होगा अंतिम प्रकाशन

कोरिया :जिले में अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर को पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं और पहली बार मतदाता बनने वालों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करना है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण एवं पुनर्गठन 2 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को होगा। नागरिक 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेंगे। इनका निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।

जिला निर्वाचन कार्यालय ने जानकारी दी है कि 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, वर्ष 2027 की आगामी अर्हता तिथियों-1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को पात्र होने वाले नागरिक भी अग्रिम आवेदन जमा कर सकेंगे।

मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 तथा प्रवासी भारतीय मतदाताओं के लिए फॉर्म-6ए निर्धारित है। नाम हटाने अथवा आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 और विवरण में संशोधन, स्थानांतरण एवं दिव्यांगता चिन्हांकन के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है। नागरिक मतदाता सेवा पोर्टल अथवा ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार, मतदान केंद्रों के पुनर्गठन में प्रत्येक केंद्र पर मतदाताओं की संख्या अधिकतम 1,200 रखी जाएगी। मतदान केंद्र मतदाताओं के निवास से दो किलोमीटर के दायरे में और भवन के भूतल पर स्थित होने का प्रावधान रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, बेघर एवं कमजोर वर्गों के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सहायता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

पंजीकरण के बाद मतदाता ECINET ऐप अथवा पोर्टल से अपना ई-ईपिक डाउनलोड कर सकेंगे। मतदाता पहचान पत्र की भौतिक प्रति स्पीड पोस्ट या बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। ऐप के ‘बुक ए कॉल विद ए बीएलओ’ विकल्प से नागरिक अपने बूथ लेवल अधिकारी से बातचीत के लिए कॉल अनुरोध भी भेज सकते हैं।

जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे 12 नवंबर को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांचें। नाम छूटने अथवा विवरण में त्रुटि होने पर निर्धारित समय-सीमा में संबंधित फॉर्म जमा करें। मतदाता पंजीकरण से जुड़ी सहायता एवं जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

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