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बिलासपुर के CMD कॉलेज प्रबंधन को हाईकोर्ट का नोटिस, इस मामले में प्राचार्य और प्रबंधन समिति से मांगा जवाब, जानें

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बिलासपुर :  सीएमडी कॉलेज के ग्राउंड में कार्यक्रमों के दौरान हो रहे ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। प्रकरण की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का पालन करने एवं इस संबंध में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं तारबाहर थाना प्रभारी को निर्देश जारी किया। साथ ही सीएमडी कॉलेज प्रबंधन, प्रशासी समिति के अध्यक्ष एवं प्राचार्य को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।

लिंक रोड में रहने वाले अब्दुल जुनैद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि उनके निवास के ठीक सामने सीएमडी कॉलेज का मैदान स्थित है, जिस पर खेल व अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के अतिरिक्त 12 महीनों सीएमडी कॉलेज की शिक्षण एवं प्रशासी समिति के द्वारा व्यवसायिक आयोजन करवाए जाते हैं। आयोजनों में बड़े-बड़े लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है। इसकी अनुमति कॉलेज की प्रशासी समिति के अध्यक्ष एवं प्राचार्य द्वारा दी जाती है।

शिकायत करने पर भी किसी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे आसपास के लोगों कोशोर से अत्यधिक परेशानी हो रही है। कानफोड़ू लाउडस्पीकर की आवाज से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। रात को सोना मुश्किल हो जाता है। इसी मुद्दे पर पूर्व में दायर याचिका पर 21 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर बिलासपुर सहित कॉलेज की प्रशासी समिति को भी निर्देश जारी कर नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित किया था। किंतु उसके बाद भी नियमों का उल्लंघन कर मनमानी की जा रही है।

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