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UDAIPUR FILES: कन्हैया लाल की पत्नी ने PM मोदी को लिखा पत्र, फिल्म रिलीज करने की उठाई मांग

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उदयपुर: राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के टेलर की हत्या पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स विवादों में घिर गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगा दी। वहीं अब मृतक कन्हैया लाल की पत्नी जशोदा ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। कन्हैया लाल की पत्नी ने पीएम मोदी से इस फिल्म की रिलीज सुनिश्चित करने का आग्रह किया है ताकि पूरी दुनिया को सच्चाई पता चल सके। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है। बता दें कि 28 जून 2022 को मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या कर दी थी। यह फिल्म इसी घटना पर आधारित है।

‘ताकि दुनिया को पता चले सच्चाई’पीएम मोदी को लिखे लेटर में कन्हैया लाल की पत्नी जशोदा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम संगठनों और उनके वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से फिल्म पर रोक लगवा दी। जशोदा ने लिखा, ‘‘मैंने खुद फिल्म देखी है। यह सिर्फ कन्हैयालाल की हत्या की कहानी है, उसमें तो कुछ भी गलत नहीं है।’’ उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, ‘‘आपसे प्रार्थना है कि इस फिल्म को रिलीज करा दीजिए ताकि पूरी दुनिया को सच्चाई पता चल सके।’’ पत्र में उन्होंने लिखा है, ‘‘तीन साल पहले उन्हें मार दिया गया और अब ये वकील कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि जो हुआ उसे फिल्म में दिखा भी नहीं सकते। मेरे बच्चे बता रहे हैं कि फिल्म पर अब मोदी सरकार फैसला करेगी। आपको तो पता ही है कि हमारे साथ कितना गलत हुआ और अब उल्टा वही लोग अदालत में जा रहे हैं जिन्होंने इनको मारा है।’’

PM मोदी से मुलाकात का मांगा समयजशोदा ने पीएम मोदी से मिलने के लिए समय भी मांगा है। उन्होंने कहा है कि वह अपने दोनों बच्चों के साथ उनसे मिलना चाहती हैं। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल में कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगा दी। अदालत के स्थगन आदेश के बाद कन्हैया लाल के बेटे यश तेली ने कहा, ‘‘मेरे पिता के हत्यारों को अभी तक सजा नहीं मिली है। मामला तीन साल से लंबित है। हमें न्याय कब मिलेगा?’’ वहीं एनआईए ने इस मामले में पाकिस्तानी नागरिक सलमान और अबू इब्राहिम को फरार आरोपी बनाया है। इसके अलावा मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद एवं मोहम्मद रियाज अत्तारी समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। मोहम्मद जावेद और फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए अदालत से जमानत मिल चुकी है।

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