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दिवाली से पहले झाड़ू और सोनपापड़ी पर बदला GST! अब इतना लगेगा टैक्स…

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देशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को दिवाली पर तोहफा देने का वादा किया, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रेट कट का ऐलान कर दिया. रेट कट के बाद त्योहारी सीजन पर कई सारी जरूरत की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी. चूंकि रेट 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं तो इसका असर उसी के बाद दिखेगा. फिलहाल, 22 तारीख से पहले ही कई सारी कंपनियों ने अपने दाम घटा दिए हैं. अगले महीने दिवाली और धनतेरस का त्योहार है. आमतौर पर परिवारों में धनतेरस के रोज झाड़ू खरीदने और दिवाली पर सोनपापड़ी मिठाई की खूब खरीदारी होती है. झाड़ू पर GST अलग-अलग तरह से लगता है और ये दरें झाड़ू के टाइप और ब्रांडिंग पर डिपेंड करती हैं. झाड़ू पर GST रेट इस बात पर भी तय होता है कि आखिर उसे बनाने में किस मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है. सामान्यता, पेड़-पौधों जैसे नारियल या बांस से बने फूल झाड़ू पर अलग लगता है. वहीं, प्लास्टिक से बने झाड़ू को अलग स्लैब में फिट किया जाता है.

ऐसे तय होंगे झाड़ू के दाम:- जैसा की ऊपर ही बताया कि झाड़ू पर टैक्स उसके मैटेरियल पर निर्भर करता है. झाड़ू का मेन HSN code 9603 है. इस कोड के तहत पहले 12% GST रेट था, लेकिन अब तो यह स्लैब खत्म हो गया है तो इस पर 22 सितंबर से 5% GST लगेगा. मतलब इस त्योहारी सीजन में इस कैटगरी वाले झाड़ू पिछले साल की तुलना में सस्ते मिलेंगे उन पर टैक्स कम हो जाएगा. वहीं, इसके अलावा कुछ विशेष पदार्थों को मिलाकर बनाए जाने वाले झाड़ू पर पहले दो स्लैब में टैक्स लगता था. पहला था 12 फीसदी टैक्स और दूसरा 18 फीसदी टैक्स. लेकिन नए स्लैब में सरकार ने इस तरह के झाड़ू को भी 5 फीसदी वाले स्लैब में डाल दिया है. इनके दाम भी आगामी 22 सितंबर के बाद कम हो जाएंगे.

सोनपापड़ी पर इतना लगेगा टैक्स:- 56 वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सरकार ने 12 फीसदी और 28 फीसदी के टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया. ऐसे में 99 फीसदी जरूरत के सामान अब 5 फीसदी के स्लैब में आ गए हैं. वित्त मंत्री ने मिठाइयों पर भी खास छूट दी है. भारतीय मिठाइयां, शुगर कन्फेक्शनरी, जैम, जेली इत्यादि सामान पर GST रेट  अब 5 फीसदी लगेगा. पहले इन पर टैक्स 18 फीसदी का लगता था. साथ ही बाकी मशहूर इंडियन मिठाइयों को भी 5 फीसदी के टैक्स स्लैब में रखा गया है. रही बात सोनपापड़ी की तो उसको लेकर साफतौर पर निर्देश नहीं हैं. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उस पर भी 22 तारीख से 5 फीसदी ही टैक्स लगेगा.

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