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इस राज्य में 9 महीने के बच्चों को भी पहनना होगा हेलमेट, हाई कोर्ट का आदेश….

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कर्नाटक:- कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है. इन नियमों के तहत दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए तय स्पीड लिमिट और हेलमेट पहनना अनिवार्य है. अदालत के निर्देश के बाद यातायात पुलिस एक्टिव हो गई है और ऐसे अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जो अपने बच्चों को बिना सुरक्षा उपायों के दोपहिया वाहनों पर ले जाते हैं.

सरकार आगामी छह महीनों में बच्चों के लिए हेलमेट संबंधी नियमों में संशोधन करने की तैयारी कर रही है. यानी अब कर्नाटक में 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों को बाइक पर पीछे बैठाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. बेंगलुरु के ट्रैफिक संयुक्त पुलिस आयुक्त कार्तिक रेड्डी ने बताया कि 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि हर जीवन किमती है और दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, इसलिए लापरवाही न करें.

ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की पहल:- उन्होंने कहा कि बाजार में करीब 1,000 रुपये की कीमत में बच्चों के लिए कई तरह के हल्के और सुरक्षित हेलमेट मिल जाते हैं. पुलिस का मानना है कि बेंगलुरु में अभी भी कई अभिभावक अपने बच्चों के लिए हेलमेट खरीदने में पीछे रह जाते हैं, इसलिए जागरूकता जरूरी है. इसी बीच, बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई पहलें शुरू की हैं.

‘एक दिन के लिए पुलिसकर्मी बनें’:- ट्रैफिक पुलिस ने एक दिन के लिए पुलिसकर्मी बनें अभियान की शुरुआत की है. इसके तहत नागरिकों को ट्रैफिक प्रबंधन का अनुभव देने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है. रजिस्टर्ड प्रतिभागियों को न सिर्फ यह अनुभव मिलेगा कि ट्रैफिक बैरिकेड की दूसरी ओर खड़े होकर काम करना कैसा होता है, बल्कि उन्हें प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा. इसके लिए BTP ASTraM ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.

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