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घरघोड़ा पुलिस की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, 05 अनावेदक धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार, जेल भेजे गए

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रायगढ़ :  घरघोड़ा थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से घरघोड़ा पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए पांच अनावेदकों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आज दिनांक 07 जनवरी 2026 को थाना घरघोड़ा के सहायक उप निरीक्षक रामसजसीवन वर्मा हमराह स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग पर थे।

इस दौरान घरघोड़ा बस स्टैंड एवं ग्राम चुहकीमार में फेरी करने आए बाहरी व्यक्तियों की चेकिंग के समय अर्जुन गोगालिया, नौशाद, पंकज कछुआ एवं वकील कछुआ द्वारा पुलिसकर्मियों से अनावश्यक बहस करते हुए शोर-शराबा किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव के निर्देशन पर चारों को थाना लाया गया, जहां भी वे आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। स्थिति को देखते हुए चारों के विरुद्ध धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया और प्रतिबंधात्मक धाराओं 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई
इधर एक अन्य मामले में तिल्लाईपल्ली कोयला खनन परियोजना क्षेत्र में शांति भंग की आशंका को लेकर भी घरघोड़ा पुलिस ने सख्त कदम उठाया है।

अनावेदक रामलाल राठिया पिता फुल सिंह राठिया उम्र 33 वर्ष निवासी चोटीगुड़ा थाना घरघोड़ा, जो कार्य के दौरान बेस्ट बीट खदान क्षेत्र में शराब के नशे में बार-बार पहुंचकर विवाद, लड़ाई-झगड़े और मारपीट पर उतारू हो जाता था, को सुरक्षाकर्मियों द्वारा थाना लाया गया। पुलिस की समझाइश के बाद भी नहीं मानने पर थाना प्रभारी के निर्देशन में उसके विरुद्ध धारा 170 के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक धाराओं 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया।

पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में जिन अनावेदकों को गिरफ्तार किया गया है उनमें अर्जुन गोगल्या पिता बाबूलाल गोगल्या उम्र 25 वर्ष, नवशाद पिता अब्दुल कलाम उम्र 35 वर्ष, पंकज कछवा पिता गोवर्धन कछवा उम्र 23 वर्ष, वकील कछवा पिता नाथुलाल कछवा उम्र 35 वर्ष तथा रामलाल राठिया पिता फुल सिंह राठिया उम्र 33 वर्ष शामिल हैं। क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी तरह कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

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