
नई दिल्ली: भारत जैसे देश में, जहां कुछ साल पहले तक टीवी पर सैनिटरी पैड का विज्ञापन आने पर लोग चैनल बदल देते थे, आज वहां ‘मेंस्ट्रुअल हेल्थ’ (मासिक धर्म स्वास्थ्य) पर चर्चा हो रही है।
बीते 30 जनवरी को एक याचिका पर निर्णय देते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसे ‘मौलिक अधिकार’ के रूप में परिभाषित किया। यह बदलाव रातोंरात नहीं आया, दरअसल सामाजिक कार्यकर्ताओं की कोशिश के साथ-साथ सिनेमा ने भी इसे जिम्मेदारी के रूप में देखा है।
फिल्म को लेकर नहीं उठाना चाहता था कोई जोखिमसस्ते-सर्वसुलभ सैनिटरी पैड बनाने वाले अरुणाचलम मुरुगनाथम के जीवन पर आधारित इस फिल्म को बनाना और पर्दे तक लाना कोई आसान काम नहीं था। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के लिए इस फिल्म को बनाना एक बड़ा जोखिम था। फिल्म के निर्माण के दौरान कई चुनौतियां आईं, बॉलीवुड में कोई भी बड़ा सुपरस्टार ऐसे विषय पर फिल्म करने को तैयार नहीं था।
फिल्म खास सफलता हासिल नहीं कर सकी, मगर इसने समाज को वो आइना दिखाने की शुरुआत जरूर की कि जिसे हम शर्म समझ रहे हैं, वह दरअसल एक जानलेवा लापरवाही है।
ऑस्कर की चमकमासिक धर्म से जुड़ी हिचक तोड़ने की इन सिनेमाई कोशिशों को वैश्विक पहचान तब मिली जब हापुड़ के एक गांव की महिलाओं पर आधारित डाक्यूमेंट्री ‘पीरियड. एंड आफ सेंटेंस’ ने वर्ष 2018 के लिए ऑस्कर जीता। इसने दिखाया कि कैसे एक गांव की महिलाएं पैड बनाने की मशीन लगाकर न केवल आत्मनिर्भर बनीं, बल्कि उन्होंने ‘पीरियड्स’ शब्द के साथ जुड़े कलंक को भी धो डाला।
अगर पैडमैन अरुणाचलम मुरुगनाथम के जीवन पर आधारित थी तो डाक्यूमेंट्री में वे स्वयं उपस्थित थे। ऑस्कर के मंच पर जब इस डाक्यूमेंट्री की ईरानी मूल की अमेरिकी निर्देशिका रायका जेहताबची ने कहा, ‘मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि पीरियड्स पर बनी फिल्म ने ऑस्कर जीता है,’ तो पूरी दुनिया ने भारत के इस बदलाव को सलाम किया।
जहां ‘पैडमैन’ ने एक बड़े बदलाव की बात की थी, तो वहीं ‘फुल्लू’ फिल्म ने उन पुरुषों की कहानी कही जो अपनी पत्नी के दर्द को समझते हैं लेकिन समाज के डर से कुछ बोल नहीं पाते। 2022 में आई आयुष्मान खुराना अभिनीत फिल्म ‘डॉक्टर जी’ ने इस चर्चा को एक कदम और आगे बढ़ाया। इसमें दिखाया गया कि कैसे एक पुरुष गाइनेकोलाजिस्ट (स्त्री रोग विशेषज्ञ) को महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।
यह फिल्में केवल मनोरंजन नहीं हैं; इसलिए इन्हें हिट या फ्लॉप के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल ये पुरुषों के लिए संवेदनशीलता की कक्षा की तरह हैं। इनका कुछ तो योगदान है कि अब पुरुष अपनी बहनों, पत्नी और बेटियों के स्वास्थ्य पर खुलकर बात करने लगे हैं।
उम्मीद करें कि अब कोई लड़की पीरियड्स की वजह से स्कूल नहीं छोड़ेगी, और न ही कोई समाज इसे ‘अपवित्र’ कहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक हस्तक्षेप
सिनेमा ने जो माहौल बनाया, उसे कानूनी मजबूती दी है भारत के सुप्रीम कोर्ट ने। 30 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मासिक धर्म स्वच्छता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘सम्मान से जीने के अधिकार’ का हिस्सा है।
इस फैसले के बादः
1.अब हर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग और साफ टायलेट होना अनिवार्य है।
2. कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त पैड देना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है।
3. स्कूलों में पैड डिस्पोज करने की मशीनें (इंसीनरेटर) लगाना जरूरी है।



