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18 हाईवा और पोकलेन पर जुर्माने की खबर के बाद, ओदारी नदी की रेत खदान का खनिज विभाग ने किया निरीक्षण

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सुरेश मिनोचा एमसीबी: ग्राम पंचायत चटई, तहसील भरतपुर स्थित ओदारी नदी में स्वीकृत रेत खदान को लेकर प्राप्त शिकायत के बाद खनिज विभाग द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। जानकारी के अनुसार विगत 01 मार्च 2026 को व्हाट्सएप और दूरभाष के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी तथा 03 मार्च 2026 को रायपुर से प्रकाशित पेपर कतरन पत्रिका में भी इस संबंध में समाचार प्रकाशित हुआ था। शिकायत और समाचार को संज्ञान में लेते हुए खनिज विभाग जिला एमसीबी की टीम ने 07 मार्च 2026 को मौके पर पहुंचकर खसरा क्रमांक 24 और 68, कुल 5.00 हेक्टेयर रकबे में स्वीकृत रेत खदान का निरीक्षण किया।

इस निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत चटई के सरपंच विजय सिंह, पंच राजकरण सिंह, कमलेश सिंह, लल्लूराम बैगा, उपसरपंच रामनाथ यादव सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। मौके की जांच में रेत खदान बंद पाई गई। इस दौरान खनिज विभाग के अधिकारियों ने सरपंच को निर्देशित किया कि रेत खदान का संचालन शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया जाए। यदि ग्राम पंचायत द्वारा खदान का संचालन करने में असमर्थता हो तो ग्राम सभा से विधिवत प्रस्ताव पारित कर खदान समर्पण के लिए आवेदन कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) जिला एमसीबी में प्रस्तुत किया जाए।

अधिकारियों ने ग्रामीणों को यह भी स्पष्ट किया कि उक्त रेत खदान ग्राम पंचायत चटई के नाम स्वीकृत है और इसका संचालन ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाना चाहिए। किसी भी अन्य व्यक्ति या निजी कंपनी को ठेके पर देकर संचालन करना नियमों के विरुद्ध होगा। साथ ही अवैध रेत खनन पर सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि नदी में रेत उठाव के लिए किसी भी प्रकार की मशीन का उपयोग नहीं किया जाए।खनिज विभाग ने ग्रामीणों को यह भी निर्देश दिया कि यदि भविष्य में किसी प्रकार का अवैध रेत खनन या अवैध परिवहन दिखाई दे तो तत्काल नजदीकी पुलिस थाना, राजस्व विभाग या खनिज विभाग को इसकी सूचना दी जाए। अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे वाहन या मशीनरी को रोककर भी संबंधित विभागों को जानकारी देने की अपील की गई है।

समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार सरपंच द्वारा 01 मार्च 2026 को रेत खदान क्षेत्र में 18 हाईवा वाहनों और एक पोकलेन मशीन पर जुर्माना लगाए जाने की बात कही गई है। इस संबंध में खनिज विभाग द्वारा सरपंच विजय सिंह को पत्र जारी कर कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। विभाग का कहना है कि आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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