Home छत्तीसगढ़ घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति, आवक-जावक और वितरण पर रहेगी कड़ी निगरानी

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति, आवक-जावक और वितरण पर रहेगी कड़ी निगरानी

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रायगढ़ :  कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने और उपभोक्ताओं को नियमित गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न विकासखंडों में राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच दल गठित किया गया है।खाद्य शाखा रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह जांच दल जिले में संचालित गैस एजेंसियों से उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति, दैनिक आवक-जावक और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखेगा। साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी जांच की जाएगी, ताकि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग या अन्य प्रकार का दुरुपयोग रोका जा सके।
रायगढ़ विकासखंड के लिए तहसीलदार शिव डनसेना (मो. 7987712715), नायब तहसीलदार हरनंदन बंजारे (मो. 9302180957) तथा सहायक खाद्य अधिकारी अंजनी कुमार राव (मो. 9340346582) को जांच दल में शामिल किया गया है। इसी तरह पुसौर विकासखंड में तहसीलदार अनुराधा पटेल (मो. 8770810450) और खाद्य निरीक्षक चुड़ामणि सिदार (मो. 6265302312) जांच की जिम्मेदारी संभालेंगे। खरसिया विकासखंड के लिए तहसीलदार संदीप राजपूत (मो. 9818069610) और खाद्य निरीक्षक बनमाली यादव (मो. 6261494293) को जिम्मेदारी दी गई है। घरघोड़ा विकासखंड में तहसीलदार मनोज गुप्ता (मो. 8839836408) और खाद्य निरीक्षक श्रीमती प्राची सिन्हा (मो. 7587440074) को टीम में शामिल किया गया है। तमनार विकासखंड में तहसीलदार ऋचा सिंह (मो. 8085744738) और खाद्य निरीक्षक प्राची सिन्हा (मो. 7587440074) को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। धरमजयगढ़ विकासखंड में तहसीलदार हितेश कुमार साहू (मो. 9669924292) तथा खाद्य निरीक्षक सुधारानी चौहान (मो. 7974750654) तथा लैलूंगा विकासखंड में तहसीलदार शिवम पाण्डेय (मो. 8770697391) और खाद्य निरीक्षक खुशीराम नायक (मो. 7777801577) जांच दल में शामिल हैं।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सभी संयुक्त जांच दल अपने-अपने क्षेत्रों में गैस एजेंसियों की नियमित जांच करें तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के उपयोग की जांच भी करें। यदि कहीं घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग या अन्य दुरुपयोग पाया जाता है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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