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पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025-26: ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ी, आवेदन की अंतिम तिथि 27 मार्च तक

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एमसीबी :  जिले में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के ऑनलाइन पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए राज्य शासन द्वारा संचालित इस योजना में अब विद्यार्थियों को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं इसका लाभ उठा सकें।
जिले के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटीआई, नर्सिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को सूचित किया गया है कि वे निर्धारित पोर्टल http://postmatric-scholarship.cg.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 23 मार्च 2026 से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 तक चलेगी, जबकि संस्थानों द्वारा प्रस्ताव लॉक कर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को भेजने की अंतिम तिथि 29 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है।

इसके बाद शासकीय संस्था एवं जिला कार्यालय द्वारा स्वीकृति आदेश लॉक करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 तक तय की गई है तथा कोषालय द्वारा भुगतान हेतु राज्य कार्यालय को प्रेषण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक रखी गई है। निर्धारित समय सीमा के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और समय पर प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने पर संबंधित संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी तय की जाएगी।छात्रवृत्ति के लिए पात्रता के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के पालक की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रुपये तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1.00 लाख रुपये निर्धारित है। इसके साथ ही स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, पूर्व कक्षा की अंकसूची तथा संस्था द्वारा जारी बोनाफाइड प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे।

छात्रवृत्ति का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से आधार आधारित प्रणाली से किया जाएगा, इसलिए विद्यार्थियों को सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक खाता सक्रिय हो और आधार से लिंक हो। साथ ही इस वर्ष सभी संस्थाओं के लिए जियो-टैगिंग अनिवार्य की गई है, अन्यथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल सकेगा।इसके अलावा एनएसपी पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना भी आवश्यक है और संस्था प्रमुख तथा छात्रवृत्ति प्रभारी का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। इस व्यवस्था के तहत पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

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