नई दिल्ली : एक अप्रैल से इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 में होने वाली आय का टैक्स भरने के लिए पहले की तरह अब फॉर्म 16 नहीं मिलेगा। नियोक्ता अपने कर्मचारी को फॉर्म 130 जारी करेंगे। वहीं पेंशनभोगियों को भी बैंक हर साल फॉर्म 130 जारी करेंगे। फॉर्म 130 भी फॉर्म 16 की तरह ही होगा, जिसमें ए, बी, सी नाम से तीन पार्ट होंगे।
पार्ट ए में नियोक्ता की विस्तृत जानकारी, कर्मचारी का बैंक डिटेल वगैरह होगा। पार्ट बी में बैंक में क्रेडिट होने वाले भुगतान और हर महीने कटने वाले टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) की जानकारी होगी। पार्ट सी मुख्य रूप से वेतनभोगियों के लिए होगा। इस पार्ट में वेतनभोगियों के वेतन का पूरा ब्रेकअप, टैक्स वाली आय, कोई छूट, कुल टैक्स का भुगतान जैसी समस्त जानकारी होगी।
पेंशनभोगियों के फॉर्म 130 में पार्ट सी तभी जोड़ा जाएगा जब उनकी पेंशन इनकम टैक्स के दायरे में आ रही होगी। जिस बैंक में पेंशनभोगियों की पेंशन जा रही होगा, वह बैंक उन्हें फॉर्म 130 जारी करेगा। हर साल 15 जून तक फॉर्म 130 जारी कर दिया जाएगा। अगर फॉर्म 130 में कोई गलत जानकारी है तो नियोक्ता को उसे सुधारने के लिए फॉर्म 138 भरना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान फॉर्म 130 को संलग्न नहीं करना होगा।
मतलब 100 रुपये की कीमत वाले गोल्ड पर अभी अधिकतम 75 रुपये लोन मिलता है जो अब 85 रुपये हो जाएगा। अगर ग्राहक ने 85 की जगह 80 रुपये ही लोन लिया है तो वह जरूरत पड़ने पर उसी सोने पर पांच रुपये का और लोन ले सकेगा। लोन का पूरा भुगतान करने के सात दिनों के भीतर ग्राहक के गिरवी सोने को लौटाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बैंक को रोजाना पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
- एचडीएफसी बैंक के एटीएम से यूपीआई के जरिये होने वाली निकासी को मुफ्त लेनदेन सीमाओं का हिस्सा माना जाएगा।
- नया पैन बनवाने के लिए केवल आधार देना होगा। हालांकि, जन्मतिथि के सत्यापन के लिए आधार के साथ कक्षा 10 का प्रमाणपत्र या पासपोर्ट जैसे कागजात भी देने होंगे।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का सालाना फास्टैग 75 रुपये महंगा होकर 3,000 रुपये के बजाय अब 3,075 रुपये में मिलेगा।
- एचडीएफसी बैंक के एटीएम से मेट्रो शहरों में तीन बार और गैर-मेट्रो शहरों में पांच बार मुफ्त निकासी की जा सकेगी। इसके बाद तय शुल्क देना होगा। पंजाब नेशनल बैंक के कुछ डेबिट कार्ड्स से रोजाना सिर्फ 50 हजार रुपये तक की निकासी की जा सकेगी।
- कंफर्म टिकट को ट्रेन प्रस्थान करने से आठ घंटे पहले कैंसिल कराने पर ही मिलेगा रिफंड मिलेगा। इसके बाद टिकट कैंसिल कराने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।



