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कर्मचारियों की खबर, सैलेरी के विरुद्ध अल्पावधि ऋण की मिलेगी सुविधा, देखें वित्त विभाग का आदेश

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रायपुर : सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने कर्मियों को वेतन के विरूद्ध अल्पावधि ऋण की सुविधा दे दी है। इस सम्बंध में वित्त विभाग ने SOP भी जारी कर दिया है।

 

शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरूद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने संबंधी सुविधा के संबंध में, वित्त विभाग ने समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष समस्त संभागीय आयुक्त समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ को पत्र लिखा है।

वित्त विभाग ने अपने पत्र में लिखा है, मंत्रि-परिषद के आदेश 30 सितंबर.2025 के अनुपालन में शासकीय सेवकों को वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण सुविधा (Short Term Credit Against Salary) 16 मार्च 2026 से राज्य में प्रारंभ की गई है। उक्त सुविधा के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान में सेवाप्रदाता M/s Refyne Tech Private Limited, Bangalore का चयन किया गया है। उक्त सुविधा का लाभ लेने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी गई है।

वित्त विभाग ने अपने आदेश मे लिखा है, वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण सुविधा के अन्तर्गत शासकीय सेवक अपने वेतन के विरुद्ध किसी भी समय अग्रिम राशि प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल, आरबीआई अनुपालित एवं सुरक्षित है।

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