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Government Job Alert: छत्तीसगढ़ में 46 पदों पर वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू

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रायपुर :छत्तीसगढ़ में राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2026 का विज्ञापन जारी किया गया है। सीजीपीएससी के द्वारा करीब 46 सहायक इंजीनियर के पदों पर भर्ती की जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए 13 मई की दोपहर 12 बजे से 11 जून की रात 11ः59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।

3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 13 मई को मध्यान्ह 12 बजे से 11/06/2026 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।

5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 12/06/2026 मध्यान्ह 12 बजे से दिनांक 14/06/2026 रात 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा।

6. ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 15/06/2026 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 17/6/2026 रात 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु 500 (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल निवासी, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे।

7.श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना 3.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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