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कृषि विभाग की कार्रवाई-पटना के उर्वरक विक्रेता पर 21 दिनों के लिए विक्रय प्रतिबंध

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कोरिया : कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक एवं बीज उपलब्ध कराने तथा कृषि आदानों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा जिले के उर्वरक एवं बीज प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान मनोज कृषि सेवा केन्द्र, पटना; राजकुमार कुशवाहा एवं राजेन्द्र कुमार कुशवाहा, सोरगा तथा प्रमोद कृषि सेवा केन्द्र, छिंदिया का निरीक्षण किया गया। जांच में संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा आवश्यक अभिलेखों एवं स्टॉक पंजी का समुचित संधारण नहीं किया जाना पाया गया। इस पर उर्वरक निरीक्षक द्वारा संबंधित प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

इसी क्रम में 02 जून 2026 को मेसर्स राजेश कृषि केन्द्र, ग्राम पटना (पण्डोपारा रोड) में आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक एवं भौतिक रूप से उपलब्ध उर्वरक स्टॉक में अंतर पाया गया। साथ ही स्टॉक पंजी का संधारण भी नियमानुसार नहीं किया जाना पाया गया।

उक्त अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए श्रीमती पुष्पा सिंह ठाकुर, उर्वरक निरीक्षक एवं डी.के. सोनी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी सह उर्वरक निरीक्षक, अनुभाग बैकुण्ठपुर द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 28(1) के तहत मेसर्स राजेश कृषि केन्द्र के उर्वरक विक्रय पर 21 दिनों के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

कृषि विभाग द्वारा जिले के समस्त उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, बीज अधिनियम तथा अन्य प्रासंगिक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कृषि विभाग ने किसानों से भी अपील की है कि उर्वरक एवं बीज क्रय करते समय अनिवार्य रूप से पक्का बिल प्राप्त करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा शिकायत की सूचना निकटतम कृषि कार्यालय को दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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