अनूपपुर : लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि आरोपी मो0 आजाद उर्फ सेानू उम्र 33 वर्ष पिता गौस मेाहम्मद निवासी ग्राम बडा मदार छल्ला शास्त्री बार्ड बाबा टोला, थाना हनुमान ताल, जिला जबलपुर (म0प्र0) को स्टेशन चेकिंग के दौरान यह व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखा और पुलिस को देखकर भागने लगा। उसकेा रोका गया तेा उसके जेब कई मोबाईल दिख रखें थे, उससे पूछताछ के दौरान उसके पास से 05 नग मोबाईल मिले और उसने बताया कि मै इन मोबाईलों को चुराया हूँ और बेचने के लिये ग्राहक तलाश रहा हूँ। उसके पास मिले 05 मोबाईलो में से 01 मोबाईल शिकायतकर्ता की भी मिला जिसे उसे न्यायालय के आदेशानुसार सुपुर्दग कर दिया गया है।
उक्त अपराध के संबंध में शासकीय रेल्वे पुलिस जबलपुर थाना शहडोल में अपराध क्रमांक 86/2026 भारतीय न्याय संहीता 2023 की धारा 317(2), 303(2) में पंजीकृत किया गया था। उसके बाद आरेापी गिरफ्तार हुआ। मामले में आरेापी की ओर से तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत पर छोड़े जाने हेतु याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए और शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी आरोपी मो0 आजाद उर्फ सेानू की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया।



