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औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई, सुरक्षा एवं श्रम कानून उल्लंघन पर छह आपराधिक प्रकरण दर्ज

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औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की सघन जांच, कई प्रतिष्ठानों में मिली अनियमितताएं

रायगढ़, 13 जुलाई 2026 :  कलेक्टर के निर्देश पर जिले में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं कार्यस्थल पर निर्धारित मानकों के पालन को लेकर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़ के उप संचालक श्री राहुल पटेल के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न कारखानों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई इकाइयों में श्रम एवं सुरक्षा संबंधी नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मई एवं जून 2026 के दौरान कुल छह आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में दायर किए हैं। कार्रवाई कारखाना अधिनियम 1948, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2008 तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020 के प्रावधानों के तहत की गई है।

माह मई 2026 के दौरान मेसर्स अग्रोहा स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम पाली के अधिभोगी श्री उत्तम कुमार अग्रवाल, मेसर्स जिंदल स्टील लिमिटेड यूनिट-3 के अधिभोगी श्री देबोज्योति रॉय तथा मेसर्स रायगढ़ साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्रा.लि. के अधिभोगी श्री सरोज कुमार पाथी के विरुद्ध उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020 के प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किए गए। इसी प्रकार मेसर्स रायगढ़ इस्पात एंड पावर प्रा.लि. यूनिट-2 के संचालक श्री विकास कुमार अग्रवाल तथा बीपी एक्टिव इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक श्री बिमल कुमार भगत के विरुद्ध भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम एवं संबंधित नियमों के उल्लंघन के कारण कार्रवाई की गई।

वहीं जून 2026 में मेसर्स शिव शक्ति स्टील लिमिटेड के अधिभोगी श्री संजय घोष एवं कारखाना प्रबंधक श्री अरविंद कुमार मिश्रा के विरुद्ध श्रमिक सुविधाओं से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन पर प्रकरण दर्ज किए गए। इसके अलावा मेसर्स श्री सांई गणेश ट्रेडिंग कंपनी के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक श्री प्रेमनाथ सिंह तथा मेसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड के अधिभोगी श्री प्रदीप कुमार डे के विरुद्ध भी कारखाना अधिनियम 1948 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के मामले श्रम न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

श्रमिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं, नियम उल्लंघन पर जारी रहेगी कार्रवाई

उप संचालक श्री राहुल पटेल ने कहा कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षित, स्वस्थ एवं मानक अनुरूप कार्य वातावरण उपलब्ध कराना नियोक्ताओं की जिम्मेदारी है। श्रम कानूनों एवं सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा समय-समय पर औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर सुरक्षा उपायों, श्रमिक कल्याण सुविधाओं एवं कार्यस्थल मानकों की समीक्षा की जाती है। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, वहां नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। विभाग का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि उद्योगों में सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी है।

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