Home छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार में शिक्षा विभाग को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने DEO नियुक्ति पर...

बलौदाबाजार में शिक्षा विभाग को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने DEO नियुक्ति पर लगाई रोक

0

बलौदाबाजार :जिले में नवपदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी संदीप शर्मा को उच्च न्यायालय से एक बड़ा झटका लगा है। बलौदाबाजार के लवन में पदस्थ प्राचार्य हरिशंकर जोशी की याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने डीईओ के नियुक्त आदेश को निरस्त कर दिया।

प्राचार्य हरिशंकर जोशी ने बताया कि बलौदाबाजार में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी संदीप शर्मा उनसे दस वर्ष जूनियर है और उनका मूलपद प्रधानपाठक था, जो प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में 2012 से कक्ष अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उनकी पदोन्नति 27 नवंबर 2025 को प्राचार्य पद पर हुआ व पुनः प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में कक्ष अधिकारी के रूप में पदस्थ हुए। उन्हें 10 जून 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार भाटापारा के पद पर पदस्थ किया गया था।

प्राचार्य जोशी ने बताया डीईओ के नियुक्ति आदेश को लेकर मैंने हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हमीदा सिद्धिकी के माध्यम से उनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी। इस पर आज न्यायमूर्ति विभु दत्ता गुरु की एकल खंडपीठ ने राज्य शासन के नियुक्ति आदेश को निरस्त किया। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी को डीईओ का प्रभार देने शासन उपयुक्त आदेश जारी करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। इस तरह प्राचार्य हरिशंकर जोशी की याचिका को स्वीकार कर लिया। बता दें कि इसके पहले भी उच्च न्यायालय बिलासपुर में इस तरह का मामला सामने आया था, जिस पर हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी के नियुक्ति को निरस्त किया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here