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शराब दुकानों में ओवररेटिंग पर गिरी गाज, आबकारी आयुक्त ने दो उप निरीक्षकों को किया सस्पेंड

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रायपुर : छत्तीसगढ़ के आबकारी आयुक्त ने राज्य के विभिन्न जिलों में शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिक्री और नियंत्रण में लापरवाही के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए दो आबकारी उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। वहीं एक एडीईओ निलोफर जैन के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुशंसा भी की गई है।

निलंबित अधिकारियों में बालोद जिले के गुरूर के आशाराम शाक्य (आबकारी उप निरीक्षक) और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम रोहासी स्थित देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान के प्रभारी पी.माधव राव (आबकारी उप निरीक्षक) शामिल हैं।

निलोफर जैन सहायक जिला आबकारी अधिकारी, जिसे देश कम्पोजिट मदिरा दुकान अरकार जिला बालोद के प्रभारी सह मंडल प्रभारी का दायित्व था, उनके शिथिल नियंत्रण, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण आबकारी आयुक्त ने उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सचिव वाणिज्यिक-कर (आबकारी) विभाग को पत्र जारी किया है।

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