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अवैध महुआ शराब विक्रेता गिरफ्तार, 12 लीटर महुआ मदिरा जप्त और 345 किलो महुआ लाहन बरामद

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सक्ती : जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग का अभियान लगातार जारी है। कलेक्टर एवं जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर आबकारी टीम ने ग्राम अंजोरीपाली, थाना सक्ती में छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध महुआ शराब बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई से पहले टीम ने छद्म ग्राहक के माध्यम से अंजोरीपाली निवासी लोचन पटेल पिता पुनीराम द्वारा अवैध महुआ शराब की बिक्री किए जाने की पुष्टि की। इसके बाद आबकारी टीम ने आरोपी के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी ली।

तलाशी के दौरान टीम को 3 पीले रंग के जरीकेन में कुल 12 लीटर महुआ मदिरा मिली। इसके अलावा 23 प्लास्टिक डिब्बों में कुल 345 किलो महुआ लाहन भी बरामद किया गया।

इस तरह आबकारी विभाग ने कार्रवाई में 12 लीटर अवैध महुआ शराब और 345 किलो महुआ लाहन जब्त किया।

आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से रिमांड मिलने पर उसे जेल दाखिल कराया गया।

इस कार्रवाई में नगर सैनिक वीरेंद्र यादव एवं भीम साहू, आबकारी स्टाफ बसंती चौधरी, कमलेश और परस का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि अवैध शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी नजदीकी आबकारी कार्यालय या विभाग के टोल फ्री नंबर पर दें।

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