जांजगीर-चांपा :जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र के कोसा गांव में करीब ढाई साल पहले हुई हत्या के मामले में सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने आरोपी अशोक धीवर को हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी ठहराते हुए दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों मामलों में अदालत ने 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
खाना खाकर घर लौट रहा था युवक, रास्ते में हुआ हमला
लोक अभियोजक संदीप सिंह के मुताबिक घटना 17 जनवरी 2024 की है। कोसा गांव निवासी गणेश राम एक संबंधी के घर आयोजित दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के बाद खाना खाकर अपने घर लौट रहा था।
इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाला आरोपी अशोक धीवर कथित तौर पर हाथ में तलवार लेकर खड़ा था। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने गणेश राम के सिर पर तलवार से हमला कर दिया। गंभीर चोटों के चलते गणेश राम की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ हत्या सहित आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया।
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट का फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष गवाहों और विभिन्न साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अशोक धीवर को दोषी माना।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा आर्म्स एक्ट के मामले में भी आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस तरह आरोपी को दोनों मामलों में कुल दो बार आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।




