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चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रकम जमा करने के लिए दिया 2 हफ्ते का वक्त

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नई दिल्ली : बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। मंगलवार, 15 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता को रकम जमा करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। हालांकि, कोर्ट ने इसे उनका आखिरी मौका बताया है। मामले में अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होगी।

कोर्ट ने राजपाल यादव को कम से कम 2 करोड़ रुपये जमा करने और बाकी बकाया राशि जमा करने की श्योरिटी देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अभिनेता को अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा।

3 महीने की सजा के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे अभिनेता

राजपाल यादव पिछले कई महीनों से चेक बाउंस मामले को लेकर कानूनी विवाद में हैं। 10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें तीन महीने की सजा सुनाई थी।

इसके बाद अभिनेता ने सरेंडर की निर्धारित समय सीमा खत्म होने से पहले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है।

8 सितंबर को कोर्ट ने रखी थी 5 करोड़ जमा करने की शर्त

इससे पहले 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव की याचिका पर सुनवाई की थी। उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि सरेंडर में राहत तभी मिल सकती है, जब अभिनेता सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करें।

अभिनेता को यह रकम जमा करने के लिए 9 सितंबर तक का समय दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि रकम जमा नहीं करने की स्थिति में उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।

अब 15 सितंबर की सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें रकम जमा करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। हालांकि, इस बार कोर्ट ने साफ किया कि यह उनके लिए अंतिम अवसर है।

राजपाल यादव ने विवाद पर क्या कहा था?

राजपाल यादव ने हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में इस पूरे विवाद पर अपनी बात रखी थी। उनसे जब पूछा गया कि लंबे समय से फिल्मों में काम करने के बावजूद वह कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये का कर्ज क्यों नहीं चुका पा रहे हैं, तो अभिनेता ने इसे सिर्फ पैसों का मामला मानने से इनकार किया था।

राजपाल यादव के मुताबिक, अगर मामला सिर्फ पैसों का होता तो यह विवाद 2012 में ही खत्म हो गया होता। उन्होंने इसे सिद्धांतों से जुड़ा मामला बताया था।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश के बाद अभिनेता को दो सप्ताह के भीतर निर्धारित रकम जमा करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी, जहां आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

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