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CG में सरकारी नौकरी की अधिकतम उम्र 45 साल, सरकार ने जारी किया आदेश; पुलिस सेवाएं बाहर

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रायपुर: सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य शासन ने अन्य शासकीय सेवाओं और संबंधित संस्थाओं में आवेदन के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया है। इस फैसले से उम्र सीमा के कारण आवेदन से वंचित होने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

सरकार के निर्णय के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंगलवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में विभागाध्यक्षों, राजस्व मंडल अध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को शासन के निर्णय की जानकारी देते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

38 से बढ़ाकर 45 वर्ष की गई अधिकतम आयु

सरकार ने राज्य शासन तथा उससे संबंधित सेवाओं में आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा में 7 वर्ष की बढ़ोतरी की है। कैबिनेट ने 9 सितंबर को राज्य शासन और संबद्ध संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों पर आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

इस दायरे में राज्य शासन के अलावा संबंधित निगम-मंडल, स्वशासी संस्थाओं, संविदा सेवाओं और नगर सैनिकों से जुड़े पात्र आवेदकों को राहत मिलने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, किसी विशेष भर्ती की पात्रता संबंधित भर्ती नियम और विज्ञापन के अनुसार ही तय होगी।

पूर्व सेवा के आधार पर नहीं मिलेगा अलग से आयु लाभ

जारी निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवेदकों को उनकी पूर्व में की गई सेवा के आधार पर आयु संबंधी कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। यानी 45 वर्ष की निर्धारित अधिकतम सीमा के अलावा पूर्व सेवा के नाम पर अलग से आयु लाभ का दावा नहीं किया जा सकेगा।

पुलिस विभाग की सेवाओं पर लागू नहीं होगा नियम

सरकार ने इस फैसले के साथ एक महत्वपूर्ण अपवाद भी रखा है। गृह (पुलिस) विभाग की सेवाओं के लिए यह आयु सीमा संबंधी निर्देश लागू नहीं होंगे। पुलिस विभाग की भर्ती में संबंधित सेवा नियम और निर्धारित पात्रता शर्तें प्रभावी रहेंगी।

अभ्यर्थियों के लिए क्या बदला?

– अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़कर 45 वर्ष हुई।
– राज्य शासन और संबंधित सेवाओं में आवेदन के अवसर का दायरा बढ़ा।
– पूर्व सेवा के आधार पर अलग से आयु लाभ नहीं मिलेगा।
– गृह (पुलिस) विभाग की सेवाएं इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगी।
– संबंधित भर्ती में अंतिम पात्रता विज्ञापन और सेवा नियमों के अनुसार तय होगी।

सरकार के इस निर्णय से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो पहले 38 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के कारण संबंधित सेवाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे।

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