लालपुर स्कूल में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित, बाल लैंगिक अपराधों से बचाव और कानूनी अधिकारों के प्रति किया जागरूक
मनेन्द्रगढ़। बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने, उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने और बाल अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शनिवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपुर, मनेन्द्रगढ़ में सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बचपन बचाओ आंदोलन के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 310 छात्र-छात्राओं को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां प्रदान की गईं।
माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में व्यवहार न्यायालय मनेन्द्रगढ़ की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) माननीय भूमिका ध्रुव विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पोक्सो एक्ट) के विभिन्न प्रावधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट भूमिका ध्रुव ने बच्चों को बताया कि पोक्सो कानून बालकों को लैंगिक शोषण एवं अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने, किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार को नजरअंदाज नहीं करने तथा ऐसी परिस्थितियों में बिना डर के अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को जानकारी देने के लिए प्रेरित किया।
शिविर में नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम, सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन के महत्व से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया।
कार्यक्रम में पीएलवी एवं अधिकार मित्र अंजनी यादव की उपस्थिति रही। विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने शिविर में सहभागिता की।
इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को न केवल उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी मिली, बल्कि बाल सुरक्षा, आत्मसम्मान और सुरक्षित वातावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश भी दिया गया।




