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बीजेपी महापौर उम्मीदवार की बढ़ सकती है मुसीबत, जाति प्रमाण पत्र पर उठे सवाल

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बिलासपुर : बिलासपुर नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के महापौर पद की उम्मीदवार एल पदमजा ऊर्फ पूजा विधानी का ओबीसी जाति प्रमाण पत्र अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के महापौर पद के प्रत्याशी आकाश मौर्य ने हाईकोर्ट में इस मामले की तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन किया है, जिसे रजिस्ट्री ने पंजीकृत कर लिया है।

क्या है मामला?

बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने अपनी याचिका में कहा है कि बीजेपी की महापौर प्रत्याशी एल पदमजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज आरओ (रिटर्निंग ऑफिसर) द्वारा नहीं दिए गए हैं। उन्होंने दस्तावेजों की मांग करते हुए अर्जेंट हियरिंग की अपील की है। इस याचिका पर सुनवाई मंगलवार को हो सकती है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उन्हें बीजेपी प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज आरओ से नहीं मिले, जिसके कारण उन्होंने यह याचिका दायर की है।

यह मामला उस समय सामने आया जब कांग्रेस ने महापौर पद की उम्मीदवार एल पदमजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने इसे आंध्रप्रदेश का प्रमाण पत्र बताते हुए यह दावा किया कि यह छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं है। इस पर निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति उठाई गई थी, जिसे आयोग ने निरस्त कर दिया था। वहीं, बीजेपी की उम्मीदवार एल पदमजा विधानी ने अपने ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को 1995 में बनवाने की बात कही है और इसे पूरी तरह से नियमों के अनुसार बताया है।

 

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