
संवाददाता अमनपथ राजूनाथ जोगी,नगरी : पूर्व विधायक सिहावा डा लक्ष्मी ध्रुव के ऊपर ठगी का आरोप लगाते हुए पूर्णिमा ठाकुर के द्वारा धारा 420 भा द स के अंतर्गत परिवाद दुर्ग के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। यह प्रकरण लगभग चार वर्षों तक न्यायालय में सुनवाई के बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा 23 अप्रैल को पूर्व विधायक डा लक्ष्मी ध्रुव को भा द स के धारा 420 के प्रकरण के झूठा एवं असत्य पाए जाने पर केस से बरी करते हुए प्रकरण को खारिज कर दिया। पूर्णिमा ठाकुर द्वारा झूठा परिवाद प्रस्तुत कर डा लक्ष्मी ध्रुव को फसाने व उनकी सामाजिक और राजनीति प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए किया गया था। माननीय न्यायालय ने यह साबित कर दिया कि आज भी न्याय जिंदा है।



