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युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला फरार आरोपी धराया – जेल दाखिल

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रिपोर्टर मुन्ना पांडेय सरगुजा : एक युवती को शादी का झासा देकर लगातार दुष्कर्म करने के बाद फरार आरोपी युवक को लखनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल युवक रविकुमार राजवाड़े आ0 शिवराम राजवाड़े उम्र 25 वर्ष साकिन ग्राम कोसगा चारपारा पिडिता 16 वर्षीया युवती को शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। युवती दो माह की गर्भवती हो गई। युवक शादी करने के बजाय फरार हो गया। मामले में एक नया मोड़ आया पिडिता युवती अपने चचेरी बहन सूरज पति के साथ लखनपुर बाजार पारा किराये के मकान में रहती थी 9 अप्रेल को पिडिता की बहन बोली तुम्हारे परिचित का फोन आया है अस्पताल के पास बुलाया है जाकर मिल लो। युवती जब अस्पताल के पास पहुंची तो एक व्यक्ति जो अपने चेहरे को बांधे हुए था। बोला डरों मत मैं तुम्हें जानता हूं मेरे गाडी में बैठो ।

युवती के मोटरसाइकिल में बैठने के बाद युवक गौरव पथ अस्पताल रोड किनारे स्थित नवनिर्मित मकान में ले गया।जब युवती ने युवक का चेहरा देखी तो बोली मुझे यहां क्यों लाये हो मैं तुम्हें नहीं पहचानती ,युवक ने अपना नाम राधे श्याम गुप्ता लखनपुर का रहने वाला बताया गलत नियत से जबरदस्ती कपड़े उतारने लगा। पिडिता ने विरोध करते हुए मना किया तो युवक बोला तुमको जान से मार कर खत्म कर दूंगा। और जबरन दुष्कर्म किया। आबरू लूटने के बाद युवक वहां से भाग गया।पिडिता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई।

इस बलात्कार काण्ड में पिडिता की दीदी सूरज पति भी शामिल रही। प्रकरण विवेचना के दौरान आरोपी राधेश्याम गुप्ता पिता स्व0 कृपा शंकर गुप्ता उम्र 35 वर्ष निवासी लखनपुर एवं आरोपिया सूरजपति पति महेश सिंह उम्र 26 वर्ष साकिन ग्राम लोसगी को 10 अप्रेल 2025 को विधिवत प गिरफ्तार किया गया जो वर्तमान में न्यायिक रिमांड पर केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर में निरूद्ध है। प्रकरण के फरार आरोपी रवि कुमार राजवाड़े पिता शिवराम राजवाड़े उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम कोसगा चार पारा को थाना तलब कर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया । जो अपने इकबालिया बयान में जुर्म करना कबूल किया। अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी को धारा 64(1) 64(2) (h) 3(5) बीएनएस व 3-(2) (v) एससी-एसटी एक्ट एवं पास्को एक्ट की धारा 4 6 के तहत गिरफ्तार कर विधिवत 18 मई दिन रविवार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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