रायपुर : राज्य की साय सरकार ने 2025 के लिए अपने नए ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नीति के तहत शासकीय कर्मचारी ट्रांसफर के लिए 13 जून तक आवेदन कर सकेंगे।
छत्तीसगढ़ सरकार ट्रांसफर नीति 2025
इसकी शुरुआत आज यानी 6 जून से होने जा रही है। इन आवेदनों के आधार पर 14 से 25 जून तक जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री अपनी मंजूरी देंगे वही राज्य स्तर पर तबादले के लिए कर्मचारी-अफसरों को विभागीय मंत्री की मंजूरी आवशयक होगी।
इन विभागों में नहीं होगा लागू
राज्य भर में इन दिनों शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जारी है। शासन संख्या के आधार पर स्कूलों और शिक्षकों को समायोजित कर रही है। ऐसे में सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी राज्य के शिक्षा विभाग में लागू नहीं होगी। इसी तरह गृह, आबकारी, खनिज साधन, परिवहन, वाणिज्यकर, पंजीयन विभाग, निगम, आयोग, मंडल और स्वायत्त संस्थाओं को भी इस नीति से बाहर रखा गया है।



