Home छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं किए जाने पर एस.जे. हेल्थ केयर...

नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं किए जाने पर एस.जे. हेल्थ केयर हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस जारी

0

अम्बिकापुर, 03 नवम्बर 2025  : कलेक्टर  विलास भोसकर के निर्देशानुसार  अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अम्बिकापुर के मार्गदर्शन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  द्वारा गठित राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 30 अक्टूबर 2025 को अम्बिकापुर के मायापुर के ठनगनपारा स्थित एस.जे.हेल्थ केयर हॉस्पिटल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

टीम में नायाब तहसीलदार अम्बिकापुर लकेश्वर सिरदार, नोडल अधिकारी आयुष्मान भारत डॉ राजेश भजगावली, नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट डॉ पी. के.सिन्हा शामिल थे। इस दौरान पाया गया कि अस्पताल द्वारा नर्सिंग होम एक्ट में विहित धाराओं, मापदण्डों एवं नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है जांच के दौरान कई कमियां पायी गई। जिसके आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा एस.जे.हेल्थ केयर हॉस्पिटल के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिसमें निरीक्षण बिंदुओं पर अपना स्पष्टीकरण 03 कार्य दिवस के भीतर  प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया है। स्पष्टीकरण समय सीमा में अप्राप्त होने एवं संतोषजनक जवाब नहीं होने पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाएगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here